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Jharkhand High Court: देवघर में शिव बारात पर जिला प्रशासन का फैसला सही, एजी बोले- निशिकांत की याचिका थी भ्रामक, सांसद के वकील ने दी सफाई

झारखंड हाई कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की उस याचिका को निष्पादित कर दिया है. जिसमें शिव बारात को लेकर देवघर जिला प्रशासन के फैसले के खिलाफ शिकायत की गई थी. कोर्ट ने याचिका पर किसी तरह के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया.

Jharkhand High Court
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Published : Feb 17, 2023, 3:51 PM IST

Updated : Feb 17, 2023, 10:55 PM IST

राजीव रंजन, महाधिवक्ता

रांचीः गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दूबे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शिव बारात को लेकर देवघर प्रशासन के खिलाफ दायर उनकी याचिका में हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिव बारात को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही कवायद और तैयारी सही है. सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि धारा 144 के तहत जिला प्रशासन ने जो रूट तय किया था, उसको चुनौती दी गई थी. लेकिन जिला प्रशासन ने पब्लिक सेफ्टी और विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 1993-94 से जिस रूट पर शिव बारात निकलती रही है, उसी रूट को फॉलो करने को कहा था. प्रशासन का आदेश था कि दूसरे रूट पर बारात नहीं निकलेगी. महाधिवक्ता ने कहा कि प्रशासन ने कहीं भी नहीं कहा था कि उस रूट पर धारा 144 लागू रहेगा.

ये भी पढ़ेँः Godda MP Files Petition In High Court: देवघर में महाशिवरात्रि के दिन धारा 144 का विरोध, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

महाधिवक्ता ने कहा कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को रूट तय करने का कोई अधिकार नहीं है. यह जिला प्रशासन का काम है. इस दौरान कोर्ट ने रिट याचिका पर किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए निष्पादित कर दिया. कोर्ट ने देवघर उपायुक्त से पूछा कि क्या शिव बारात के दौरान लोगों की संख्या को लेकर किसी तरह का रिस्ट्रीक्शन है. इसपर उपायुक्त ने सारी बातें स्पष्ट की. महाधिवक्ता ने कहा कि इस पीआईएल के जरिए भ्रामक स्थिति उपत्न्न करने की कोशिश की गई है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया कि इस मसले को लेकर मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए कि लोगों के जमावड़े को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं है. कोर्ट ने जिला प्रशासन के फैसले को सही ठहराया है. सांसद निशिकांत दूबे की तरफ से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा.

सबसे खास बात है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सासंद निशिकात दूबे ने एक ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है कि बाबा वैद्यनाथ जी के पूजन और शिव बारात में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए धारा 144 समाप्त, माननीय न्यायालय में झारखंड सरकार ने हलफनामा दिया, आइए बारात में शामिल होइए सांसद मनोज तिवारी जी, अक्षरा सिंह व भाग्यश्री भी बारात में. इसपर उनके अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कहा कि हाईकोर्ट ने धारा 144 से जुड़े जिला प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है. उन्होंने कहा कि पूर्व में जिला प्रशासन ने तय रूट के अलावा भीड़ जुटने पर रोक लगा रखी थी. लेकिन कोर्ट के पूछने पर जिला प्रशासन ने माना कि भीड़ पर कोई रोक नहीं रहेगी.

आपको बता दें 13 फरवरी को देवघर से एसडीओ ने जो निर्देश जारी किया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि तय रूट पर शिव बारात निकलेगी. दूसरे रूट पर शिव बारात नहीं निकलेगी. उस आदेश में कहीं भी शिव बारात के तय रूट पर संख्या को लेकर कोई पाबंदी नहीं है. खास बात है कि एसडीओ ने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया है कि चुंकि शिव बारात के लिए बड़ी संख्या में लोग देवघर पहुंचते हैं, लिहाजा होटल मालिक पहले से तय भाड़े से ज्यादा वसूली नहीं करेंगे. शिव बारात के दौरान होटलों के छतों, बालकनी जैसी जगहों पर क्षमता से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावना रहती है.

राजीव रंजन, महाधिवक्ता

रांचीः गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दूबे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शिव बारात को लेकर देवघर प्रशासन के खिलाफ दायर उनकी याचिका में हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिव बारात को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही कवायद और तैयारी सही है. सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि धारा 144 के तहत जिला प्रशासन ने जो रूट तय किया था, उसको चुनौती दी गई थी. लेकिन जिला प्रशासन ने पब्लिक सेफ्टी और विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 1993-94 से जिस रूट पर शिव बारात निकलती रही है, उसी रूट को फॉलो करने को कहा था. प्रशासन का आदेश था कि दूसरे रूट पर बारात नहीं निकलेगी. महाधिवक्ता ने कहा कि प्रशासन ने कहीं भी नहीं कहा था कि उस रूट पर धारा 144 लागू रहेगा.

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महाधिवक्ता ने कहा कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को रूट तय करने का कोई अधिकार नहीं है. यह जिला प्रशासन का काम है. इस दौरान कोर्ट ने रिट याचिका पर किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए निष्पादित कर दिया. कोर्ट ने देवघर उपायुक्त से पूछा कि क्या शिव बारात के दौरान लोगों की संख्या को लेकर किसी तरह का रिस्ट्रीक्शन है. इसपर उपायुक्त ने सारी बातें स्पष्ट की. महाधिवक्ता ने कहा कि इस पीआईएल के जरिए भ्रामक स्थिति उपत्न्न करने की कोशिश की गई है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया कि इस मसले को लेकर मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए कि लोगों के जमावड़े को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं है. कोर्ट ने जिला प्रशासन के फैसले को सही ठहराया है. सांसद निशिकांत दूबे की तरफ से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा.

सबसे खास बात है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सासंद निशिकात दूबे ने एक ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है कि बाबा वैद्यनाथ जी के पूजन और शिव बारात में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए धारा 144 समाप्त, माननीय न्यायालय में झारखंड सरकार ने हलफनामा दिया, आइए बारात में शामिल होइए सांसद मनोज तिवारी जी, अक्षरा सिंह व भाग्यश्री भी बारात में. इसपर उनके अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कहा कि हाईकोर्ट ने धारा 144 से जुड़े जिला प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है. उन्होंने कहा कि पूर्व में जिला प्रशासन ने तय रूट के अलावा भीड़ जुटने पर रोक लगा रखी थी. लेकिन कोर्ट के पूछने पर जिला प्रशासन ने माना कि भीड़ पर कोई रोक नहीं रहेगी.

आपको बता दें 13 फरवरी को देवघर से एसडीओ ने जो निर्देश जारी किया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि तय रूट पर शिव बारात निकलेगी. दूसरे रूट पर शिव बारात नहीं निकलेगी. उस आदेश में कहीं भी शिव बारात के तय रूट पर संख्या को लेकर कोई पाबंदी नहीं है. खास बात है कि एसडीओ ने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया है कि चुंकि शिव बारात के लिए बड़ी संख्या में लोग देवघर पहुंचते हैं, लिहाजा होटल मालिक पहले से तय भाड़े से ज्यादा वसूली नहीं करेंगे. शिव बारात के दौरान होटलों के छतों, बालकनी जैसी जगहों पर क्षमता से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावना रहती है.

Last Updated : Feb 17, 2023, 10:55 PM IST
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