ETV Bharat / state

टी-शर्ट और टॉफी वितरण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने क्यों दी सरकार को चेतावनी, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट में टी-शर्ट और टॉफी किट वितरण में गड़बड़ी होने के मामले में सुनवाई हुई. जहां अदालत ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है. वहीं अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख निर्धारित की है.

jharkhand-high-court-hearing-on-t-shirt-and-toffee-distribution-case
झारखंड हाई कोर्ट सुनवाई
author img

By

Published : Jan 16, 2021, 11:48 AM IST

रांची: स्थापना दिवस के नाम पर बच्चों के बीच टॉफी और टी-शर्ट बंटवारे में किए गए करोड़ों रुपये के गबन की जांच को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में राज्य सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र को देखने के उपरांत अकाउंटेंट जनरल की तरफ से की गई टिप्पणी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वर्ष 2016 में रघुवर सरकार के समय स्थापना दिवस के नाम पर करोड़ों रुपये के टॉफी और टी-शर्ट बंटवारे में की गई धांधली की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मामले में स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा या फिर एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिए जा सकते है. उन्होंने महालेखाकार की तरफ से की गई टिप्पणी पर सरकार को स्पष्ट जवाब पेश करने को कहा है.इसे भी पढ़ें-झारखंड में सबसे पहले सफाईकर्मियों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन, प्रशासन ने की सभी तैयारियां


टी-शर्ट और टॉफी किट वितरण में घोटाला
इस संबंध में पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर की है. मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि कोर्ट के आदेश के बाद महालेखाकार की ओर से जवाब दाखिल कर बताया गया है कि टी-शर्ट और टॉफी किट वितरण में घोटाला हुआ है.

रांची: स्थापना दिवस के नाम पर बच्चों के बीच टॉफी और टी-शर्ट बंटवारे में किए गए करोड़ों रुपये के गबन की जांच को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में राज्य सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र को देखने के उपरांत अकाउंटेंट जनरल की तरफ से की गई टिप्पणी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वर्ष 2016 में रघुवर सरकार के समय स्थापना दिवस के नाम पर करोड़ों रुपये के टॉफी और टी-शर्ट बंटवारे में की गई धांधली की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मामले में स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा या फिर एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिए जा सकते है. उन्होंने महालेखाकार की तरफ से की गई टिप्पणी पर सरकार को स्पष्ट जवाब पेश करने को कहा है.इसे भी पढ़ें-झारखंड में सबसे पहले सफाईकर्मियों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन, प्रशासन ने की सभी तैयारियां


टी-शर्ट और टॉफी किट वितरण में घोटाला
इस संबंध में पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर की है. मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि कोर्ट के आदेश के बाद महालेखाकार की ओर से जवाब दाखिल कर बताया गया है कि टी-शर्ट और टॉफी किट वितरण में घोटाला हुआ है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.