रांचीः राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. सरकार का जवाब आने के बाद मामले की अगली सुनवाई की जाएगी.
राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग से मांगा जवाब
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब पेश करने को कहा है. सरकार का जवाब आने के बाद आगे सुनवाई की जाएगी.
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हाई कोर्ट में याचिका दायर
बता दें कि उमेश चंद्र पांडे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उनका कहना है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक आने के बावजूद भी उनका चयन नहीं किया गया, जबकि आयोग का कहना है कि वह संस्कृत में स्नातक नहीं होकर ट्रेडिशनल संस्कृत में शास्त्री हैं, इसलिए उनका चयन नहीं किया गया, जबकि प्रार्थी का कहना है कि ट्रेडिशनल संस्कृत से शास्त्री को स्नातक के बराबर माना गया है.