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डोडा तस्करी के आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, मिली जमानत - झारखंड हाई कोर्ट सुनवाई खबर

डोडा तस्करी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने डोडा तस्करी के आरोपी को जमानत दे दी.

jharkhand high court hearing on doda smuggling case in ranchi
झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई
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Published : Feb 10, 2021, 6:36 AM IST

रांची: डोडा तस्करी के कई आरोपियों की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने कई आरोपियों को जमानत की सुविधा देने का निर्देश दिया है. आरोपियों को सुनवाई के दौरान सहयोग करने और 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी गई है.

देखें पूरी खबर
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झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

चतरा के प्रतापपुर थाना में डोडा तस्करी के आरोपी संदीप यादव और अन्य की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने आपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. आरोपी संदीप यादव 34 किलो डोडा पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया था और उसके अन्य सहयोगी भी अलग-अलग जगह से गिरफ्तार किए गए थे. उसी मामले में चतरा की निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. उसके बाद इन लोगों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. जिस पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उन्हें जमानत दी है.

रांची: डोडा तस्करी के कई आरोपियों की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने कई आरोपियों को जमानत की सुविधा देने का निर्देश दिया है. आरोपियों को सुनवाई के दौरान सहयोग करने और 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी गई है.

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झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

चतरा के प्रतापपुर थाना में डोडा तस्करी के आरोपी संदीप यादव और अन्य की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने आपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. आरोपी संदीप यादव 34 किलो डोडा पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया था और उसके अन्य सहयोगी भी अलग-अलग जगह से गिरफ्तार किए गए थे. उसी मामले में चतरा की निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. उसके बाद इन लोगों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. जिस पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उन्हें जमानत दी है.

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