रांचीः झारखंड हाई कोर्ट (jharkhand high court) में दिव्यांगों को अलग से वैक्सीनेशन (vaccination) उनके घर पर जाकर या सेंटर पर अलग से लाइन लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि वैक्सीनेशन सेंटर (vaccination center) पर दिव्यांगों के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था की जाएगी. सरकार के जवाब पर अदालत ने संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया.
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अदालत ने याचिका को किया निष्पादित
झारखंड हाई कोर्ट (jharkhand high court) के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में दिव्यांगों को अलग से वैक्सीनेशन (vaccination) के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि वैक्सीनेशन सेंटर (vaccination center) पर दिव्यांगों के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था की जा रही है. याचिका में भी अलग से लाइन लगाने की मांग की गई थी. इसलिए इस याचिका को निष्पादित कर दिया जाए. अदालत ने सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया.
दिव्यांग को उसके घर पर जाकर या वैक्सीनेशन सेंटर (vaccination center) पर उनके लिए अलग व्यवस्था करने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता अरुण कुमार सिंह नें झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया.