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झारखंड हाई कोर्ट में जज उत्तम आनंद मौत मामले की हुई सुनवाई, सीबीआई से मांगी अपडेट रिपोर्ट - Jharkhand news

झारखंड हाई कोर्ट में जज उत्तम आनंद हत्याकांड (Judge Uttam Anand murder case) की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से रिपोर्ट सौंपी गई, लेकिन कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपडेट रिपोर्ट पेश करें.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट ने जज उत्तम आनंद मौत मामले की हुई सुनवाई
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Published : Nov 18, 2022, 4:58 PM IST

रांचीः धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड (Judge Uttam Anand murder case) में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआई की ओर से अदालत में प्रगति रिपोर्ट सौंपी गई. रिपोर्ट में सीबीआई की ओर बताया गया कि इस मामले में व्हाट्सएप चैट मंगाया गया है. इसे लेकर भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आवेदन दिया गया है. आवेदन अभी लंबित है, अदालत ने प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद सीबीआई को समय देते हुए अपडेट जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ेंः धनबाद जज उत्तम आनंद मौत पर सीबीआई की दलील से झारखंड हाई कोर्ट नाराज, कहा- विशेषज्ञ की तरह नहीं हो रही जांच

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने सीबीआई के पक्ष को सुनने के बाद मामले में अपडेट रिपोर्ट पेश करने को कहा है. पूर्व में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाएगी. इंटरपोल से इस मामले में सलाह लेकर अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाएगा. अदालत ने सीबीआई के पक्ष को सुनने के बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

जज हत्याकांड मामले में दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा दी गई है. धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 अगस्त को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. साथ ही ट्रायल कोर्ट ने धनबाद डालसा को यह निर्देश दिया है कि दिवंगत जज उत्तम आनंद के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाये.

रांचीः धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड (Judge Uttam Anand murder case) में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआई की ओर से अदालत में प्रगति रिपोर्ट सौंपी गई. रिपोर्ट में सीबीआई की ओर बताया गया कि इस मामले में व्हाट्सएप चैट मंगाया गया है. इसे लेकर भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आवेदन दिया गया है. आवेदन अभी लंबित है, अदालत ने प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद सीबीआई को समय देते हुए अपडेट जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने सीबीआई के पक्ष को सुनने के बाद मामले में अपडेट रिपोर्ट पेश करने को कहा है. पूर्व में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाएगी. इंटरपोल से इस मामले में सलाह लेकर अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाएगा. अदालत ने सीबीआई के पक्ष को सुनने के बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

जज हत्याकांड मामले में दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा दी गई है. धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 अगस्त को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. साथ ही ट्रायल कोर्ट ने धनबाद डालसा को यह निर्देश दिया है कि दिवंगत जज उत्तम आनंद के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाये.

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