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चीन से सामान खरीदने में की गई गड़बड़ी के आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, मिली जमानत - Ranchi news

बीसीसीएल ने साल 2009 से 16 के बीच चीन से सामान की खरीदारी (Buying goods from china) की गई. लेकिन इस खरीदारी में गड़बड़ी की गई. इस मामले में 13 कर्मियों को आरोपी बनाए गए थे. इन आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है.

Jharkhand High Court gives relief to accused employees of BCCL
चीन से सामान खरीदने में की गई गड़बड़ी के आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत
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Published : Dec 6, 2022, 7:40 PM IST

रांचीः भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद में चीन से सामान खरीदने (Buying goods from china) में की गई गड़बड़ी के आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सभी आरोपियों को अग्रिम जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ेंः हाई कोर्ट की टिप्पणी, रिम्स निदेशक से नहीं संभल रही व्यवस्था तो क्यों ना आईएएस को बना दें डायरेक्टर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में तत्कालीन कर्मी राजेंद्र कुमार मुंशी, आलोक मंडल समेत 13 आरोपियों की अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गई. यह मामला बीसीसीएल में साल 2009 से 2016 के बीच रोड हेडर मशीन की खरीदारी से जुड़ा है. इस मशीन को चीन से मंगाई गई थी, उसका स्पेसिफिकेशन सही नहीं होने पर सीबीआई की जांच से जुड़ा है. मामले को लेकर साल 2017 में सीबीआई ने बीसीसीएल के 13 कर्मियों और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सीबीआई ने मामले में 22 सितंबर 2021 को चार्जशीट दाखिल किया था.


बता दें कि चीन से मंगाई गई रोड हेडर मशीन के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं होने पर बीसीसीएल के कर्मियों के खिलाफ सीबीआई प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मशीन का टेंडर जिया मुसी कोल माइनिंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड बीजिंग, चाइना को मिला था. आरोप लगा था कि मशीन का स्पेसिफिकेशन उस हिसाब से नहीं था, जिस हिसाब से टेंडर में स्पेसिफिकेशन दिया गया था. सीबीआई का आरोप था कि बीसीसीएल के कर्मियों के कारण मशीन नहीं आ सकी, जिस स्पेसिफिकेशन का मशीन आना चाहिए था.

रांचीः भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद में चीन से सामान खरीदने (Buying goods from china) में की गई गड़बड़ी के आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सभी आरोपियों को अग्रिम जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में तत्कालीन कर्मी राजेंद्र कुमार मुंशी, आलोक मंडल समेत 13 आरोपियों की अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गई. यह मामला बीसीसीएल में साल 2009 से 2016 के बीच रोड हेडर मशीन की खरीदारी से जुड़ा है. इस मशीन को चीन से मंगाई गई थी, उसका स्पेसिफिकेशन सही नहीं होने पर सीबीआई की जांच से जुड़ा है. मामले को लेकर साल 2017 में सीबीआई ने बीसीसीएल के 13 कर्मियों और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सीबीआई ने मामले में 22 सितंबर 2021 को चार्जशीट दाखिल किया था.


बता दें कि चीन से मंगाई गई रोड हेडर मशीन के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं होने पर बीसीसीएल के कर्मियों के खिलाफ सीबीआई प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मशीन का टेंडर जिया मुसी कोल माइनिंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड बीजिंग, चाइना को मिला था. आरोप लगा था कि मशीन का स्पेसिफिकेशन उस हिसाब से नहीं था, जिस हिसाब से टेंडर में स्पेसिफिकेशन दिया गया था. सीबीआई का आरोप था कि बीसीसीएल के कर्मियों के कारण मशीन नहीं आ सकी, जिस स्पेसिफिकेशन का मशीन आना चाहिए था.

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