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सिविल कोर्ट की सुरक्षा को लेकर झारखंड हाई कोर्ट गंभीर, CCTV कैमरा लगाने और दीवार ऊंची करने का निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सभी सिविल कोर्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाने और दीवार ऊंची करने का निर्देश दिया है. शुक्रवार को सिविल कोर्ट की सुरक्षा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई.

Jharkhand High Court gave instructions regarding the protection of civil court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Feb 14, 2020, 7:34 PM IST

रांची: सिविल कोर्ट की सुरक्षा मामले पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने गृह सचिव को राज्य के सभी सिविल कोर्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाने और दीवार ऊंची करने का निर्देश दिया है.

देखें पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को राज्य के सिविल कोर्ट की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के गृह सचिव उपस्थित हुए. अदालत ने गृह सचिव को राज्य के सभी सिविल कोर्ट में चहारदीवारी को ऊंची करने, सीसीटीवी कैमरा लगाने, जिससे कि बाहर परिसर में आने-जाने वाले की मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से किया जाए, साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कैमरा इस तरह का हो जिसमें वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्ड हो और अन्य सुविधा की व्यवस्था करने को कहा है. हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की दायर याचिका को लेकर कहा है कि अत्याधुनिक तरीके से अदालत परिसर की सुरक्षा चाक-चौबंद किए जाए.

और पढ़ें- शहीद विजय सोरेंग की शहादत को एक साल पूरे, जिंदगी काट रहे बूढ़े मां-बाप घोषणा के सहारे

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद गृह सचिव ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही इस मामले पर निर्णय लेकर अदालत को जानकारी पेश करेंगे. अदालत में मामले की अगली सुनवाई एक माह बाद होगी. बता दें कि हजारीबाग सिविल कोर्ट परिसर में हत्या और जमशेदपुर में सिविल कोर्ट में हत्या के बाद झारखंड हाई कोर्ट में राज्य के सिविल कोर्ट की सुरक्षा को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है. उसी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान गृह सचिव को सिविल कोर्ट की सुरक्षा के बारे में निर्देश दिया गया है. पूर्व में सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा गया था, लेकिन जवाब पेश नहीं किया गया था. इसको लेकर सरकार ने अदालत से समय की मांग की है. अदालत ने उन्हें एक माह का समय देते हुए जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

रांची: सिविल कोर्ट की सुरक्षा मामले पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने गृह सचिव को राज्य के सभी सिविल कोर्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाने और दीवार ऊंची करने का निर्देश दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को राज्य के सिविल कोर्ट की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के गृह सचिव उपस्थित हुए. अदालत ने गृह सचिव को राज्य के सभी सिविल कोर्ट में चहारदीवारी को ऊंची करने, सीसीटीवी कैमरा लगाने, जिससे कि बाहर परिसर में आने-जाने वाले की मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से किया जाए, साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कैमरा इस तरह का हो जिसमें वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्ड हो और अन्य सुविधा की व्यवस्था करने को कहा है. हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की दायर याचिका को लेकर कहा है कि अत्याधुनिक तरीके से अदालत परिसर की सुरक्षा चाक-चौबंद किए जाए.

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हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद गृह सचिव ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही इस मामले पर निर्णय लेकर अदालत को जानकारी पेश करेंगे. अदालत में मामले की अगली सुनवाई एक माह बाद होगी. बता दें कि हजारीबाग सिविल कोर्ट परिसर में हत्या और जमशेदपुर में सिविल कोर्ट में हत्या के बाद झारखंड हाई कोर्ट में राज्य के सिविल कोर्ट की सुरक्षा को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है. उसी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान गृह सचिव को सिविल कोर्ट की सुरक्षा के बारे में निर्देश दिया गया है. पूर्व में सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा गया था, लेकिन जवाब पेश नहीं किया गया था. इसको लेकर सरकार ने अदालत से समय की मांग की है. अदालत ने उन्हें एक माह का समय देते हुए जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

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