रांची: नक्सली सेंट्रल कमेटी के सदस्य रहे एक करोड़ के इनामी सुधाकरण के भाई टेरर फंडिंग के आरोपी बुरदी नारायण के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने 28 सितंबर को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने दोनों पक्ष के दलील को सुनने के बाद आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में इन्हें किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती है. उनकी याचिका खारिज कर दी गई.
नक्सली बुरदी नारायण को लाखों रुपैया और सोना के साथ गिरफ्तार किया गया था. उसी मामले में एनआईए ने उन्हें आरोपी बनाया है. उन्होंने हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को के दलील को सुनने के बाद एनआईए के दलील पर अपनी संतुष्टि जताते हुए आरोपी को किसी भी प्रकार के राहत देने से इनकार कर याचिका खारिज कर दिया कर दिया है.