रांची: देवघर त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे में हुई दुर्घटना पर झारखंड हाई कोर्ट में स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार के जवाब पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट ने सीआईएमएफआर और बीआईटी मेसरा को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. साथ ही राज्य सरकार को 1 सप्ताह का समय देते हुए जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी.
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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि मामले की जांच चल रही है. जिस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र मामले की जांच कर अदालत में रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कोर्ट ने सीआईएमएफआर और बीआईटी मेसरा को प्रतिवादी बनाने का भी निर्देश दिया है.