रांची: राज्य के सभी जिलों के जेल परिसर में लगने वाले जेल अदालत को स्थगित कर दिया गया है. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर झालसा ने प्रत्येक महीने के तीसरे या चौथे रविवार को जेल में जेल अदालत लगाया जाता है. उस जेल अदालत को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
परिस्थिति सामान्य होने का होगा इंतजार
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड के प्रत्येक जेल में लगने वाले जेल अदालत को तत्काल स्थगित कर दिया गया है. झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी के अध्यक्ष ने इस बाबत पत्र जारी कर कहा कि राज्य के सभी जिलों में लगने वाले जेल अदालत को तत्काल स्थगित कर दिया गया है. प्रत्येक महीने के तीसरे या चौथे रविवार को राज्य के सभी जिलों में जेल अदालत लगाया जाता है. जेल अदालत के माध्यम से जेल में वैसे कैदी जिनकी सजा पूर्ण हो गई है. उसे जेल अदालत में मामले की सुनवाई कर वहां से सीधे उसे छोड़ दिया जाता है. कोरोना के इस प्रभाव को देखते हुए तत्काल जेल में लगने वाले जेल अदालत को स्थगित कर दिया गया है. परिस्थिति सामान्य होने के बाद फिर से जेल में लोक अदालत लगाया.
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झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर हुआ स्थगित
बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर झारखंड के सभी जेलों में लगने वाले जेल अदालत को तत्काल स्थगित कर दिया है. राज्य के सभी जिलों के जेल परिसर में ही जेल अदालत लगाया जाता है. जेल अदालत में कई कैदियों को एक साथ जमा किया जाता है. जिसके कारण अभी इसे स्थगित किया गया है. कोरोना के प्रभाव को देखते हुए अभी इस तरह की जेल अदालत नहीं लगाई जा सकती है. इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है.