रांची: परिवहन विभाग ने आदेश जारी करते हुए यह सुनिश्चित कर दिया है कि 8 नवंबर से राज्य के बाहर जाने वाली अंतरराज्यीय बसों के परिचालन को अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए यात्रियों, बस संचालकों, चालकों और उप चालकों को कई शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है. वहीं परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को किसी भी प्रकार के वाहन के किराए में बढ़ोतरी नहीं करने का आदेश दिया है. वाहनों में सीट भर यात्री सफर कर सकते हैं.
कोरोना संकट को देखते हुए परिवहन विभाग ने यात्रियों और चालकों से स्मार्टफोन रखने की अपील की है, ताकि आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर खुद को सुरक्षित कर सकें.
बसों में प्रवेश और निकासी के दरवाजे अलग-अलग रखने का आदेश जारी किए गए हैं. परिवहन विभाग ने बस संचालकों को बसों में सेनेटाइजर की सुविधा रखने और यात्रियों को मास्क पहनने का आदेश दिया है.
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बस के चालकों को यात्रियों की सूचना के लिए यात्रियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, ताकि अगर कोई यात्री पॉजिटिव पाया जाता है तो उस संक्रमित व्यक्ति की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा सके. वहीं जिला प्रशासन को भी कोविड-19 से यात्रियों के बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया है. बस स्टैंड और बसों के अंदर में गुटका, खैनी या यत्र-तत्र थूकने पर सख्त मनाई की गई है. पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी. यात्री अब अपनी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए आसानी से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्य में बसों के माध्यम से जा सकते हैं.