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हाई स्कूल शिक्षक के वेतनमान मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, जिला शिक्षा पदाधिकारी को 8 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट में हाई स्कूल शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थियों को नये सिरे से प्रतिवादी के पास आवेदन देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी को 8 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया.

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झारखंड हाईकोर्ट
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Published : Dec 23, 2020, 7:49 AM IST

रांची: न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई है. अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रार्थियों को नये सिरे से प्रतिवादी के पास आवेदन देने का निर्देश दिया. अदालत ने जमशेदपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वो आवेदन प्राप्त होने पर 8 सप्ताह के अंदर फैसला लें. अदालत ने याचिका निष्पादित कर ये आदेश दिया है.

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वेतनमान के सहित अन्य सभी लाभ देने की मांग

प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता डॉ एसके चतुर्वेदी ने अदालत को अपने पक्ष में बताया कि वो प्रवरण वेतनमान प्राप्त करने के योग्य हैं, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से वेतनमान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने देय तिथि से प्रतिवादियों को उचित आदेश देने का आग्रह किया. नियमावली के आलोक में प्रवरण वेतनमान के तहत देय तिथि से बकाया वेतन, पेंशन सहित अन्य सभी लाभ दिया जाए. प्रार्थी विनय कुमार सिंह, केपी मधुप व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. इस याचिका में उन्होंने प्रवरण वेतनमान का लाभ देने और सभी बकाया के साथ 12 प्रतिशत ब्याज देने की मांग की थी.

रांची: न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई है. अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रार्थियों को नये सिरे से प्रतिवादी के पास आवेदन देने का निर्देश दिया. अदालत ने जमशेदपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वो आवेदन प्राप्त होने पर 8 सप्ताह के अंदर फैसला लें. अदालत ने याचिका निष्पादित कर ये आदेश दिया है.

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वेतनमान के सहित अन्य सभी लाभ देने की मांग

प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता डॉ एसके चतुर्वेदी ने अदालत को अपने पक्ष में बताया कि वो प्रवरण वेतनमान प्राप्त करने के योग्य हैं, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से वेतनमान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने देय तिथि से प्रतिवादियों को उचित आदेश देने का आग्रह किया. नियमावली के आलोक में प्रवरण वेतनमान के तहत देय तिथि से बकाया वेतन, पेंशन सहित अन्य सभी लाभ दिया जाए. प्रार्थी विनय कुमार सिंह, केपी मधुप व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. इस याचिका में उन्होंने प्रवरण वेतनमान का लाभ देने और सभी बकाया के साथ 12 प्रतिशत ब्याज देने की मांग की थी.

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