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पार्किंग की जगह दुकान लगाने के मामले पर हाई कोर्ट गंभीर, राज्य सरकार और RMC से मांगा जवाब

रांची के अपर बाजार में पार्किंग की जगह पर दुकान लगाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और आरएमसी को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.

पार्किंग की जगह दुकान लगाने के मामले पर हाई कोर्ट गंभीर
High court serious on setting up shops at parking place
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Published : Aug 22, 2020, 9:10 PM IST

रांची: राजधानी के सबसे व्यस्त बाजार में से एक अपर बाजार में दुकान के नीचे पार्किंग की जगह पर दुकान लगाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और आरएमसी को जवाब पेश करने को कहा है, साथ ही प्रार्थी को भी अपना पक्ष पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.

दुकान लगाने के पार्किंग करने में कठिनाई

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में अपर बाजार की दुकानों के नीचे जहां पार्किंग होनी चाहिए, वहां पर दुकान लगाने के कारण काफी कठिनाई हो रही है. उसे हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, नगर निगम के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखें.

ये भी पढ़ें-सीएम ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, कुड़ुख और मुंडारी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

राज्य सरकार और आरएमसी को जवाब पेश करने का आदेश

अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और नगर निगम को जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने खासकर आरएमसी को यह बताने को कहा है कि पूरे बाजार में कितनी दुकानें ऐसे हैं, जिसने पार्किंग एरिया में दुकान लगाएं हैं और बिना अनुमति के कैसे वहां पर यह काम किया गया? इसकी जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है, साथ ही याचिकाकर्ता को भी संबंधित जवाब पेश करने को कहा है. बता दें कि सेंटर फॉर आरटीआई की ओर से अदालत में अपर बाजार में दुकान के नीचे पार्किंग की जगह पर दुकान बनाने के मामले में जनहित याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और आरएमसी को जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: राजधानी के सबसे व्यस्त बाजार में से एक अपर बाजार में दुकान के नीचे पार्किंग की जगह पर दुकान लगाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और आरएमसी को जवाब पेश करने को कहा है, साथ ही प्रार्थी को भी अपना पक्ष पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.

दुकान लगाने के पार्किंग करने में कठिनाई

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में अपर बाजार की दुकानों के नीचे जहां पार्किंग होनी चाहिए, वहां पर दुकान लगाने के कारण काफी कठिनाई हो रही है. उसे हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, नगर निगम के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखें.

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राज्य सरकार और आरएमसी को जवाब पेश करने का आदेश

अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और नगर निगम को जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने खासकर आरएमसी को यह बताने को कहा है कि पूरे बाजार में कितनी दुकानें ऐसे हैं, जिसने पार्किंग एरिया में दुकान लगाएं हैं और बिना अनुमति के कैसे वहां पर यह काम किया गया? इसकी जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है, साथ ही याचिकाकर्ता को भी संबंधित जवाब पेश करने को कहा है. बता दें कि सेंटर फॉर आरटीआई की ओर से अदालत में अपर बाजार में दुकान के नीचे पार्किंग की जगह पर दुकान बनाने के मामले में जनहित याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और आरएमसी को जवाब पेश करने को कहा है.

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