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गोड्डा में कोल कंपनी के खनन से प्रदूषण पर हाई कोर्ट गंभीर, 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने का निर्देश - ईसीएल कोल कंपनी

संथाल परगना के गोड्डा जिले में ईसीएल कोल कंपनी के खनन से हो रहे प्रदूषण पर हाई कोर्ट गंभीर है. कोर्ट ने ईसीएल कंपनी को चार हफ्ते के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी.

Jharkhand High Court strict on pollution caused by mining
खनन से प्रदूषण पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त
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Published : Jan 16, 2021, 12:31 PM IST

रांची: संथाल परगना के गोड्डा जिले में ईसीएल कोल कंपनी के खनन से होने वाले प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद खनन कर रहे ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी को 10 फरवरी तक जवाब देने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी.

देखें पूरी खबर

अवैध तरीके से कोयला खनन का आरोप

ईसीएल कोल कंपनी के खनन से हो रहे प्रदूषण को लेकर पोलुस हांसदा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है. याचिका में कहा गया है कि गोड्डा में ईसीएल अवैध तरीके से कोयला खनन कर रही है. आवासीय और प्रतिबंधित क्षेत्र में भी कोयले का खनन किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. इसका विरोध करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया किया जा रहा है. सुनवाई के बाद अदालत ने ईसीएल को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

रांची: संथाल परगना के गोड्डा जिले में ईसीएल कोल कंपनी के खनन से होने वाले प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद खनन कर रहे ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी को 10 फरवरी तक जवाब देने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी.

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अवैध तरीके से कोयला खनन का आरोप

ईसीएल कोल कंपनी के खनन से हो रहे प्रदूषण को लेकर पोलुस हांसदा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है. याचिका में कहा गया है कि गोड्डा में ईसीएल अवैध तरीके से कोयला खनन कर रही है. आवासीय और प्रतिबंधित क्षेत्र में भी कोयले का खनन किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. इसका विरोध करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया किया जा रहा है. सुनवाई के बाद अदालत ने ईसीएल को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

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