रांची: राजधानी के सबसे व्यस्त बाजार में से एक अपर बाजार में दुकान के नीचे पार्किंग की जगह पर दुकान लगाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और आरएमसी को जवाब पेश करने को कहा है, साथ ही आरएमसी को पूरे बाजार की सर्वे कर नक्शा विचलन की जांच कर अदालत में रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में अपर बाजार की दुकानों के नीचे जहां पार्किंग होना चाहिए वहां पर दुकान लगाने के कारण काफी कठिनाई हो रही है, उसे हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, नगर निगम के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और नगर निगम को जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने खासकर आरएमसी को यह बताने को कहा है कि पूरे बाजार में कितनी दुकानें ऐसे हैं, जिसने अपने पार्किंग एरिया में दुकान लगाए हैं? बिना अनुमति के कैसे वहां पर यह किया गया? इसकी जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
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बता दें कि सेंटर फॉर आरटीआई की ओर से अदालत में अपर बाजार में दुकान के नीचे पार्किंग की जगह पर दुकान बनाने के मामले में जनहित याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और आरएमसी को जवाब पेश करने को कहा है.