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परीक्षा पास करने के बाद भी चयन न करने के मामले में हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, अगली सुनवाई 22 सितंबर को - झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड राज्य के हाई स्कूल में विज्ञान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पास करने के बाद भी चयन न किए जाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से इस मामले में जवाब मांगा है.

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झारखंड हाईकोर्ट
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Published : Aug 19, 2020, 9:05 PM IST

रांचीः राज्य के हाई स्कूल में विज्ञान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पास करने के बाद भी चयन न किए जाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से इस मामले में जवाब मांगा है. सरकार का जवाब आने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी. कोर्ट ने इस मामले में 22 सितंबर को सुनवाई करने का फैसला किया है.

पूरी खबर देखें

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में विज्ञान शिक्षक नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने कार्यालय से मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य सरकार के अधिवक्ता, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई में शामिल हुए. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने के आदेश दिए.

याचिकाकर्ता ने रखा अपना पक्ष

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पास करने के बावजूद भी उसको चयनित नहीं किया गया है. इस पर कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता डिग्री विज्ञापन में दिए गए अर्हता के अनुरूप नहीं थी. इसलिए इनका चयन अंतिम रूप से नहीं किया गया.

ये भी पढ़ें-एग्रीकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब

यह है पूरा मामला

बता दें कि संजय कुमार एवं अन्य ने हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति में चयन नहीं होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और आयोग से इस मामले में जवाब पेश करने के लिए कहा है. इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की है.

रांचीः राज्य के हाई स्कूल में विज्ञान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पास करने के बाद भी चयन न किए जाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से इस मामले में जवाब मांगा है. सरकार का जवाब आने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी. कोर्ट ने इस मामले में 22 सितंबर को सुनवाई करने का फैसला किया है.

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झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में विज्ञान शिक्षक नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने कार्यालय से मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य सरकार के अधिवक्ता, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई में शामिल हुए. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने के आदेश दिए.

याचिकाकर्ता ने रखा अपना पक्ष

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पास करने के बावजूद भी उसको चयनित नहीं किया गया है. इस पर कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता डिग्री विज्ञापन में दिए गए अर्हता के अनुरूप नहीं थी. इसलिए इनका चयन अंतिम रूप से नहीं किया गया.

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यह है पूरा मामला

बता दें कि संजय कुमार एवं अन्य ने हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति में चयन नहीं होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और आयोग से इस मामले में जवाब पेश करने के लिए कहा है. इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की है.

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