रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया. दरअसल, न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में मधु कोड़ा की याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन अदालत ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और मामला दूसरी बेच में भेजने का निर्देश दिया.
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बता दें कि, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित हैं. उनकी ओर से निरस्त याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की गई है और याचिका के माध्यम से मामले को निरस्त करने की मांग की गई है. इसी तरह न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने मनी लॉन्ड्री मामले में आरोपी पूर्व आईएएस प्रदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया और इसे भी दूसरी बेंच में भेजने का निर्देश दिया गया है.