रांची: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी गोड्डा के तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक सह कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान फरहाना खातून की क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत फरहाना खातून की याचिका को खारिज कर दिया है.
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक सह कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान फरहाना खातून की क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
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याचिका की गई खारिज
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि एसीबी और पुलिस ने एक ही मामले में याचिकाकर्ता पर 2 केस दर्ज कर दिए हैं. यह गलत है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए. वहीं एसीबी के अधिवक्ता टीएन वर्मा ने पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों अलग-अलग मामला है. एक मामला आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का है और दूसरा मामला अपराधिक है, दोनों को अलग-अलग दर्ज किया गया हैं, यह सही है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत याचिका को खारिज कर दिया है.
बता दें कि याचिकाकर्ता फरहाना खातून ने एसीबी की तरफ से आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज की जाने को गलत बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. अदालत से इसको रद्द करने की मांग की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है.