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ITI कॉलेज संचालन के मामले पर हाई कोर्ट गंभीर, कॉलेजों में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी - ITI कॉलेज संचालन मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

झारखंड के विभिन्न जिलों में सरकारी आईटीआई कॉलेज भवन बनकर तैयार है. उसकी संचालन शुरू करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

ITI कॉलेज संचालन के मामले पर हाई कोर्ट गंभीर
High court serious on ITI college operation case
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Published : Oct 10, 2020, 12:11 PM IST

रांची: राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी आईटीआई कॉलेज भवन बनकर तैयार हैं, उसका संचालन शुरू करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सचिव प्रवीण टोप्पो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया का फाइल कार्मिक विभाग से वित्त विभाग भेजी गई है. वहां से लॉ विभाग जाएगी, उसके बाद कैबिनेट को भेजी जाएगी. कैबिनेट की अनुमति के बाद कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति के लिए भेजा जाएगा. अदालत ने उनके पक्ष को सुनने के बाद सभी प्रक्रिया पूर्ण कर अदालत में अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

देखें पूरी खबर
59 आईटीआई भवन बनकर तैयार


झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य के विभिन्न जिलों में 59 आईटीआई भवन बनकर तैयार हैं, लेकिन उसमें प्राचार्य और ट्रेनर की नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण अब तक ट्रेनिंग का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकी है. उसी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सचिव प्रवीण टोप्पो सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हाजिर हुए.

ये भी पढ़ें-चाईबासा: नक्सली के नाम पर रिटायर्ड टीचर से मांगी 15 लाख की लेवी, 5 बदमाश गिरफ्तार

27 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

टोप्पो ने अदालत को बताया कि आईटीआई कॉलेजों में प्राचार्य और ट्रेनर के नियुक्ति संबंधी फाइल कार्मिक से वित्त विभाग को भेजी गयी है. वहां से लॉ विभाग की अनुमति मिलने के बाद कैबिनेट को भेजी जाएगी. कैबिनेट की अनुमति के बाद फाइल कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति के लिए भेजी जाएगी. अदालत ने सचिव के पक्ष को सुनने के बाद कहा कि जल्द ही यह सारी औपचारिकता पूरी कर ली जाएंगी. याचिकाकर्ता भीम प्रभाकर ने राज्य में बने औद्योगिक संस्थान में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने और उसमें प्राचार्य और अनुदेशकों की नियुक्ति करने को लेकर याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने झारखंड सरकार को मामले में अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.

रांची: राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी आईटीआई कॉलेज भवन बनकर तैयार हैं, उसका संचालन शुरू करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सचिव प्रवीण टोप्पो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया का फाइल कार्मिक विभाग से वित्त विभाग भेजी गई है. वहां से लॉ विभाग जाएगी, उसके बाद कैबिनेट को भेजी जाएगी. कैबिनेट की अनुमति के बाद कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति के लिए भेजा जाएगा. अदालत ने उनके पक्ष को सुनने के बाद सभी प्रक्रिया पूर्ण कर अदालत में अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

देखें पूरी खबर
59 आईटीआई भवन बनकर तैयार


झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य के विभिन्न जिलों में 59 आईटीआई भवन बनकर तैयार हैं, लेकिन उसमें प्राचार्य और ट्रेनर की नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण अब तक ट्रेनिंग का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकी है. उसी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सचिव प्रवीण टोप्पो सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हाजिर हुए.

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27 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

टोप्पो ने अदालत को बताया कि आईटीआई कॉलेजों में प्राचार्य और ट्रेनर के नियुक्ति संबंधी फाइल कार्मिक से वित्त विभाग को भेजी गयी है. वहां से लॉ विभाग की अनुमति मिलने के बाद कैबिनेट को भेजी जाएगी. कैबिनेट की अनुमति के बाद फाइल कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति के लिए भेजी जाएगी. अदालत ने सचिव के पक्ष को सुनने के बाद कहा कि जल्द ही यह सारी औपचारिकता पूरी कर ली जाएंगी. याचिकाकर्ता भीम प्रभाकर ने राज्य में बने औद्योगिक संस्थान में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने और उसमें प्राचार्य और अनुदेशकों की नियुक्ति करने को लेकर याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने झारखंड सरकार को मामले में अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.

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