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सोहराय भवन को लेकर प्रशासन ने भेजा नोटिस, हेमंत सोरेन की पत्नी पर CNT एक्ट उल्लंघन का आरोप

राज्य में आदिवासियों की जमीन को संरक्षण प्रदान करने के लिए सीएनटी-एसपीटी एक्ट बना है. जिसमें संशोधन का मुद्दा काफी समय से चर्चा में था. इस बार एक्ट के उल्लंघन मामले में जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की पत्नी का नाम आया है.

फाइल फोटो
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Published : Jul 7, 2019, 1:05 PM IST

रांचीः जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर सीएनटी एक्ट उल्लंघन का मामला सामने आया है. जिसे लेकर जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है. जिसके तहत दोनों पक्षों को 28 जुलाई को अपना-अपना पक्ष रखने को कहा गया है.

देखें पूरी खबर

जानिए पूरा मामला

जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से हरमू इलाके में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन लेने का आरोप लगा है. जिस पर सोहराई भवन बनाया गया है. इसपर जांच के आदेश सरकार की तरफ से दिये गये थे. जांच के आधार पर कल्पना सोरेन और जमीन बेचने वाले राजू उरांव को अपर समाहर्ता ने नोटिस दी है. इसमें दोनों पक्षों को 28 जुलाई को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है. जिससे सोहराई भवन का मामला साफ हो सके. सीएनटी-एसपीटी एक्ट की धारा 46 के तहत कार्रवाई की जा रही है. जिसके अनुसार किसी थाना क्षेत्र के आदिवासी समुदाय अपने थाना क्षेत्र के ही आदिवासी समुदाय को जमीन बेच या खरीद सकते हैं.

ये भी पढ़ें- लापता सुरक्षा इंस्पेक्टर के परिजनों से मिले सांसद, हरसंभव मदद का दिलाया भरोसा

एक्ट में क्या है प्रवाधान

बता दें कि हरमू इलाके में बने सोहराई भवन की जमीन आदिवासी समुदाय के एक व्यक्ति की है. जिसे हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम से खरीदा गया है. वहीं, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट में साफ प्रावधान है कि खरीदने और बेचने वाला आदिवासी समुदाय का कोई भी व्यक्ति एक ही थाना क्षेत्र का होना चाहिए.

रांचीः जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर सीएनटी एक्ट उल्लंघन का मामला सामने आया है. जिसे लेकर जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है. जिसके तहत दोनों पक्षों को 28 जुलाई को अपना-अपना पक्ष रखने को कहा गया है.

देखें पूरी खबर

जानिए पूरा मामला

जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से हरमू इलाके में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन लेने का आरोप लगा है. जिस पर सोहराई भवन बनाया गया है. इसपर जांच के आदेश सरकार की तरफ से दिये गये थे. जांच के आधार पर कल्पना सोरेन और जमीन बेचने वाले राजू उरांव को अपर समाहर्ता ने नोटिस दी है. इसमें दोनों पक्षों को 28 जुलाई को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है. जिससे सोहराई भवन का मामला साफ हो सके. सीएनटी-एसपीटी एक्ट की धारा 46 के तहत कार्रवाई की जा रही है. जिसके अनुसार किसी थाना क्षेत्र के आदिवासी समुदाय अपने थाना क्षेत्र के ही आदिवासी समुदाय को जमीन बेच या खरीद सकते हैं.

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एक्ट में क्या है प्रवाधान

बता दें कि हरमू इलाके में बने सोहराई भवन की जमीन आदिवासी समुदाय के एक व्यक्ति की है. जिसे हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम से खरीदा गया है. वहीं, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट में साफ प्रावधान है कि खरीदने और बेचने वाला आदिवासी समुदाय का कोई भी व्यक्ति एक ही थाना क्षेत्र का होना चाहिए.

Intro:रांची.झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर सीएनटी एक्ट उल्लंघन कर लिए गए जमीन मामले में जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है. जिसके तहत दोनों पक्षों को 28 जुलाई को अपना पक्ष रखने को कहा गया है.


Body:दरअसल हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से हरमू इलाके में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन लेने का आरोप लगा है. जिस पर सोहराई भवन बनाया गया है. जिसकी जांच के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए थे और उसी के जांच के आधार पर जिला प्रशासन की ओर से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और जमीन बेचने वाले राजू उरांव को अपर समाहर्ता के द्वारा नोटिस दिया गया है. इसमें दोनों पक्षों को 28 जुलाई को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है. ताकि सोहराई भवन का मामला क्लियर हो सके. सीएनटी एसपीटी एक्ट की धारा 46 के तहत कार्यवाही की जा रही है.जिसके अनुसार किसी थाना क्षेत्र के आदिवासी समुदाय अपने ही थाना क्षेत्र के ही आदिवासी समुदाय को जमीन बेच या खरीद सकते हैं.


Conclusion:बता दें कि हरमू इलाके में बने सोहराई भवन की जमीन आदिवासी समुदाय के एक व्यक्ति की है. जिसे हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम से खरीदा गया है. जबकि छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट में साफ प्रावधान है कि खरीदने और बेचने वाला आदिवासी समुदाय का कोई भी व्यक्ति एक ही थाना क्षेत्र का होना चाहिए. इस बाबत राज्य सरकार के निर्देश पर कमिश्नर को जांच का आदेश दिया गया था .
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