रांची: राज्य सरकार ने इस साल खरीफ मौसम में खरीद की जानेवाली किसानों के धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है. अब केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा घोषित करीब 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान खरीद की जाएगी. खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान करते हुए धान की अधिक प्राप्ति हेतु भारत सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा किसानों को 117 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है. इस हेतु कैबिनेट ने कुल 70 करोड़ 20 लाख की स्वीकृति प्रदान की है.
गौरतलब है कि केंद्र के द्वारा सामान्य धान का एमएसपी 2183 रुपए और ग्रेड वन धान का एमएसपी 2203 तय किया है. इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गुरुवार शाम यानी 7 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी देते हुए कहा कि कृषि विभाग अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखंड मत्स्य प्रक्षेत्र तकनीकी सहायक नियमावली 2023 की स्वीकृति प्रदान की गई.
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
- झारखंड सहकारिता सेवा के शीलू राम जारिका, सेवानिवृत्त संयुक्त निबंधक सहयोग समिति को दिनांक 29 दिसंबर 1991 के प्रभाव से वैचारिक रूप से सुपर टाइम प्रोन्नति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई.
- स्कूली शिक्षा विभाग के नव उत्क्रमित 280 प्लस-2 विद्यालयों के योजना मद में सृजित पद को गैरयोजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नवमी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई. पूर्व में 80 पेज की कॉपी के लिए ₹20 निर्धारित था अब 120 पेज के लिए ₹30 निर्धारित किया गया है. कुल 9 लाख 26 हजार 704 विद्यार्थियों को मिलेगा.
- राज्य के 1353 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के लिए नवसृजित योजना मद के पद को गैरयोजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई.
- मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि के संशोधित दर की मंजूरी दी गई. 1 से 5 वर्ग के बच्चों को ₹1500 वार्षिक मिलेगा और 6 से 8 वर्ग के बच्चों को ₹2500 प्रति वर्ष मिलेगा. सामान्य वर्ग के बच्चों को जोड़कर इस योजना का लाभ 1 लाख 32 हजार 881 विद्यार्थियों को मिलेगा.
- डॉ रजनी रूपम, चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई. यह 10 जनवरी 2001 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं.
- झारखंड के मदरसा शिक्षक और संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को भी मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ. 1 दिसंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों एवं शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा.
- शीतकालीन सत्र 15.12.2023 से 21.12.2023 तक आहूत किये जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई.
- झारखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
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