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रांची: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधुओं को राहत जारी, 10 सितंबर को होगी अगली सुनवाई - हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई

सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टेरर फंडिंग मामले पर सुनवाई हुई. जहां आरोपी अग्रवाल बंधुओं को हाई कोर्ट से 10 सितंबर तक राहत जारी किया गया है.

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टेरर फंडिंग मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई.
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Published : Aug 17, 2020, 6:33 PM IST

रांची: टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी आरोपियों को अगले आदेश तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.

टेरर फंडिंग मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई.
टेरर फंडिंग मामले पर हुई सुनवाईझारखंड हाइ कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपियों को अगले आदेश तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है. टेरर फंडिंग के मामले में आरोपी विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, और मनीष अग्रवाल की तरफ से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई.अगले सुनवाई की दी तारीखअदालत ने याचिका की आंशिक सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. अदालत में इस दौरान पूर्व में सभी आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई ना करने का आदेश दिया था. जिस आदेश को अगले आदेश तक के लिए जारी रखने का आदेश दिया है.


इसे भी पढ़ें-6 सितंबर तक बिहार में बढ़ाया गया लॉकडाउन, पहले की तरह होंगे सभी नियम


बता दें कि एनआईए की तरफ से टेरर फंडिंग मामले में विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, मनीष अग्रवाल एवं अन्य के खिलाफ जो चार्जसीट जमा की है, उसी के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है.

रांची: टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी आरोपियों को अगले आदेश तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.

टेरर फंडिंग मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई.
टेरर फंडिंग मामले पर हुई सुनवाईझारखंड हाइ कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपियों को अगले आदेश तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है. टेरर फंडिंग के मामले में आरोपी विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, और मनीष अग्रवाल की तरफ से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई.अगले सुनवाई की दी तारीखअदालत ने याचिका की आंशिक सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. अदालत में इस दौरान पूर्व में सभी आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई ना करने का आदेश दिया था. जिस आदेश को अगले आदेश तक के लिए जारी रखने का आदेश दिया है.


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बता दें कि एनआईए की तरफ से टेरर फंडिंग मामले में विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, मनीष अग्रवाल एवं अन्य के खिलाफ जो चार्जसीट जमा की है, उसी के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है.

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