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रिम्स ट्यूटर नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, दोनों पक्षों को लिखित दलील पेश करने का दिया निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट में रिम्स ट्यूटर नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. रिम्स की ट्यूटर डॉ. रेखा शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस मामले में अदालत ने रिम्स और दूसरे पक्षों को लिखित दलील अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है.

Hearing on RIMS tutor appointment case in Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Dec 7, 2020, 9:30 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत में रिम्स ट्यूटर नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में रिम्स प्रबंधन और अन्य पक्षों को लिखित दलील अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.

इसे भी पढे़ें: सिपाही नियुक्ति नियमों से जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई, हाई कोर्ट ने दिए सूचीबद्ध करने के निर्देश

रिम्स की ट्यूटर डॉ. रेखा शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में रिम्स की नियुक्ति नियमावली को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2007-08 में उनकी ट्यूटर पद पर नियुक्त हुई है, लेकिन रिम्स की नई नियुक्ति नियमावली में ट्यूटर का पद 3 साल तक के लिए ही माना गया है, इसके बाद रिम्स की ओर से ट्यूटर पद पर नियुक्ति प्रारंभ की गई है और पुराने लोगों को हटाने की बात कही जा रही है. सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता अभय प्रकाश ने अदालत को बताया कि प्रार्थियों की नियुक्ति नई नियमावली बनाने से पहले हुई है. वहीं, इनके पद को लेकर कोई निर्धारित अवधि नहीं थी. ऐसे में इनलोगों पर रिम्स की नई नियमावली लागू नहीं होती है. इस दौरान प्रार्थी की ओर से लिखित दलील भी अदालत में दाखिल की गई है, लेकिन रिम्स की ओर से ऐसा नहीं किया गया है. इसके बाद अदालत ने रिम्स से लिखित दलील(बहस) अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले में अदालत रिम्स से ट्यूटर को हटाने पर पहले ही रोक लगा चुकी है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत में रिम्स ट्यूटर नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में रिम्स प्रबंधन और अन्य पक्षों को लिखित दलील अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.

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रिम्स की ट्यूटर डॉ. रेखा शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में रिम्स की नियुक्ति नियमावली को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2007-08 में उनकी ट्यूटर पद पर नियुक्त हुई है, लेकिन रिम्स की नई नियुक्ति नियमावली में ट्यूटर का पद 3 साल तक के लिए ही माना गया है, इसके बाद रिम्स की ओर से ट्यूटर पद पर नियुक्ति प्रारंभ की गई है और पुराने लोगों को हटाने की बात कही जा रही है. सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता अभय प्रकाश ने अदालत को बताया कि प्रार्थियों की नियुक्ति नई नियमावली बनाने से पहले हुई है. वहीं, इनके पद को लेकर कोई निर्धारित अवधि नहीं थी. ऐसे में इनलोगों पर रिम्स की नई नियमावली लागू नहीं होती है. इस दौरान प्रार्थी की ओर से लिखित दलील भी अदालत में दाखिल की गई है, लेकिन रिम्स की ओर से ऐसा नहीं किया गया है. इसके बाद अदालत ने रिम्स से लिखित दलील(बहस) अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले में अदालत रिम्स से ट्यूटर को हटाने पर पहले ही रोक लगा चुकी है.

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