ETV Bharat / state

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाग्य का फैसला 28 अगस्त को होगा, झारखंड हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला - 28 अगस्त को प्रभुनाथ सिंह की याचिका पर सुनवाई

बिहार से राजद के पूर्व सांसद अशोक सिंह की हत्या के आरोप में प्रभुनाथ सिंह, भाई दीनानाथ सिंह और भतीजा रितेश सिंह हजारीबाग जेल में बंद हैं. पूर्व सांसद ने हजारीबाग की निचली अदालत के ओर से दी गई आजीवन कारावास की सजा के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी.

hearing-on-petition-of-former-mp-prabhunath-singh-in-jharkhand-high-court-on-28-august
झारखंड हाई कोर्ट
author img

By

Published : Aug 27, 2020, 9:06 PM IST

रांची: बिहार से राजद के पूर्व सांसद सह विधायक अशोक सिंह हत्या मामले में सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह, भाई दीनानाथ सिंह और भतीजा रितेश सिंह की भाग्य का फैसला शुक्रवार को होगी. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में पूर्व सांसद की अपील याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

इसे भी पढे़ं:- झारखंड : चारा घोटाला मामले में लालू की जमानत याचिका पर कल सुनवाई

पूर्व सांसद सह विधायक अशोक सिंह की हत्या के आरोपी वर्तमान में हजारीबाग जेल में बंद हैं. पूर्व सांसद ने हजारीबाग की निचली अदालत के ओर से दी गई आजीवन कारावास की सजा के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी अपील याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई पूरी कर ली गई थी और आदेश सुरक्षित रख लिया गया था. उसी आदेश को सुनाने के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है.

रांची: बिहार से राजद के पूर्व सांसद सह विधायक अशोक सिंह हत्या मामले में सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह, भाई दीनानाथ सिंह और भतीजा रितेश सिंह की भाग्य का फैसला शुक्रवार को होगी. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में पूर्व सांसद की अपील याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

इसे भी पढे़ं:- झारखंड : चारा घोटाला मामले में लालू की जमानत याचिका पर कल सुनवाई

पूर्व सांसद सह विधायक अशोक सिंह की हत्या के आरोपी वर्तमान में हजारीबाग जेल में बंद हैं. पूर्व सांसद ने हजारीबाग की निचली अदालत के ओर से दी गई आजीवन कारावास की सजा के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी अपील याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई पूरी कर ली गई थी और आदेश सुरक्षित रख लिया गया था. उसी आदेश को सुनाने के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.