रांचीः राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में आरोपी बनाए गए एडीजी अनुराग गुप्ता पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने पूर्व में राज्य सरकार को अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि एडीजी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उसकी जांच की क्या स्थिति है?
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एडीजी अनुराग गुप्ता ने राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी. पूर्व में अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा था.
2016 में हॉर्स ट्रेडिंग का लगा था आरोप
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि यह 2016 का मामला है 5 वर्ष से चल रहा है लेकिन जांच पूरी नहीं हुई है. इसलिए उन पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द कर दी जानी चाहिए. कांग्रेस के पूर्व विधायक निर्मला देवी ने राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था. उन्होंने चुनाव आयोग में एडीजी अनुराग गुप्ता की शिकायत की थी. भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए उन्हें पैसे का प्रलोभन दिया गया. उन पर भाजपा में शामिल होने का दबाव भी बनाया. इस शिकायत पर चुनाव आयोग के निर्देश पर एफ.आई.आर दर्ज हुई थी.
एडीजी के खिलाफ मार्च 2018 में केस हुआ था दर्ज
बता दें कि निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ जगन्नाथपुर थाने में मार्च 2018 में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद राज्य सरकार ने पिछले साल 14 फरवरी को उन्हें निलंबित कर दिया जिस समय उन्हें निलंबित किया गया था. वह सीआईडी के एडीजी थे. इसके अलावा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में अनुराग गुप्ता पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है.