रांची: पूर्व मंत्री और मांडर विधायक बंधु तिर्की से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में हुई, जहां बचाव पक्ष की ओर से रूपचंद्र खेवट की गवाही दर्ज कराई गई.
मांडर विधायक बंधु तिर्की पर लगभग 6 लाख 28 हजार रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. यह मामला साल 2005 का है, जब झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कैबिनेट में बंधु तिर्की शिक्षा मंत्री हुआ करते थे. आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा समेत कई मंत्री कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं.
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इधर, मामले को लेकर बंधु तिर्की के वकील उन्होंने संजय कुमार ने बताया कि पासपोर्ट से संबंधित लिए गए पैसे की जानकारी अदालत को दी गई है. उन्होंने बताया कि सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत में गुरुवार को मांडर विधायक बंधु तिर्की से जुड़े आय से 6.28 लाख रुपए अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने बचाव पक्ष में गवाह रूपचंद्र खेवट की गवाही दर्ज कराई गई. बता दें कि बंधु तिर्की पर 2005 से 2009 तक मंत्री रहने के दौरान आय से 30 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.