रांची: बड़कागांव कांड से जुड़े मामले को लेकर सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी इस मामले में आरोपी हैं. मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी विशाल श्रीवास्तव की अदालत में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से चालक हवलदार राम किशन साव की गवाही हुई.
सुनवाई के दौरान पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव, निर्मला देवी कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहे. अब बड़कागांव के एनटीपीसी घेराव मामले 10 फरवरी 2020 को होगी. योगेंद्र साव ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद से ही पुलिस की हिरासत में वह जेल में हैं.
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सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के उल्लंघन के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की जमानत को खारिज कर दिया गया. हजारीबाग कोर्ट में चल रहे सभी मामलों का हस्तांतरण रांची सिविल कोर्ट में कर दिया गया है. सुनवाई के बाद पूर्व कृषि मंत्री को होटवार स्थित बिरसा केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया.