रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी के अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने एसीपी से केस डायरी की मांग की है. इस मामले में निचली अदालत से बंधु तिर्की की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है. इसके बाद पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.
केस डायरी अदालत में दाखिल करने का निर्देश
राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच एसीबी कर रही है. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इस मामले में एसीबी को उनके खिलाफ किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला है इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए. इस पर अदालत ने एसीबी से केस डायरी अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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14 करोड़ 43 लाख 32 हजार 850 रुपए का असेसमेंट
पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की पर आरोप है कि उन्होंने धनबाद में दो स्क्वैश कोर्ट के निर्माण में वित्तीय अनियमितता की. स्क्वैश कोट के निर्माण की जिम्मेदारी मुंबई की एक कंपनी जाइरेक्स इंटरप्राइजेज को दी गई थी. कंपनी ने 14 करोड़ 43 लाख 32 हजार 850 रुपए का असेसमेंट दिया था. इस प्रस्ताव पर आयोजन समिति के महासचिव एस एम हाशमी व तत्कालीन खेल निदेशक और सचिव की अनुशंसा के बाद फाइल तत्कालीन विभागीय खेल मंत्री बंधु तिर्की के पास भेजी गई थी.
बिना स्वीकृति के भुगतान
वहीं, बंधु तिर्की ने नीतिगत निर्णय लेते हुए 30 अक्टूबर 2008 को इसे अनुमोदित कर दिया था. इसमें कंपनी को अग्रिम 50 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन बाद में बिना स्वीकृति के भुगतान कारण वित्तीय अनियमितता की पुष्टि की गई थी.