ETV Bharat / state

खेल घोटाला मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, बंधु तिर्की से जुड़े डायरी की एसीबी से मांग

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी के अदालत में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इस मामले में एसीबी को उनके खिलाफ किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला है इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए.

खेल घोटाला मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
author img

By

Published : Aug 29, 2019, 1:36 AM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी के अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने एसीपी से केस डायरी की मांग की है. इस मामले में निचली अदालत से बंधु तिर्की की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है. इसके बाद पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

देखें पूरी खबर

केस डायरी अदालत में दाखिल करने का निर्देश

राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच एसीबी कर रही है. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इस मामले में एसीबी को उनके खिलाफ किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला है इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए. इस पर अदालत ने एसीबी से केस डायरी अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें-हाइर्कार्ट से बीसीसीआई के सचिव अमिताभ चौधरी को राहत, मिली अग्रिम जमानत

14 करोड़ 43 लाख 32 हजार 850 रुपए का असेसमेंट

पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की पर आरोप है कि उन्होंने धनबाद में दो स्क्वैश कोर्ट के निर्माण में वित्तीय अनियमितता की. स्क्वैश कोट के निर्माण की जिम्मेदारी मुंबई की एक कंपनी जाइरेक्स इंटरप्राइजेज को दी गई थी. कंपनी ने 14 करोड़ 43 लाख 32 हजार 850 रुपए का असेसमेंट दिया था. इस प्रस्ताव पर आयोजन समिति के महासचिव एस एम हाशमी व तत्कालीन खेल निदेशक और सचिव की अनुशंसा के बाद फाइल तत्कालीन विभागीय खेल मंत्री बंधु तिर्की के पास भेजी गई थी.

बिना स्वीकृति के भुगतान

वहीं, बंधु तिर्की ने नीतिगत निर्णय लेते हुए 30 अक्टूबर 2008 को इसे अनुमोदित कर दिया था. इसमें कंपनी को अग्रिम 50 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन बाद में बिना स्वीकृति के भुगतान कारण वित्तीय अनियमितता की पुष्टि की गई थी.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी के अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने एसीपी से केस डायरी की मांग की है. इस मामले में निचली अदालत से बंधु तिर्की की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है. इसके बाद पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

देखें पूरी खबर

केस डायरी अदालत में दाखिल करने का निर्देश

राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच एसीबी कर रही है. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इस मामले में एसीबी को उनके खिलाफ किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला है इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए. इस पर अदालत ने एसीबी से केस डायरी अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें-हाइर्कार्ट से बीसीसीआई के सचिव अमिताभ चौधरी को राहत, मिली अग्रिम जमानत

14 करोड़ 43 लाख 32 हजार 850 रुपए का असेसमेंट

पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की पर आरोप है कि उन्होंने धनबाद में दो स्क्वैश कोर्ट के निर्माण में वित्तीय अनियमितता की. स्क्वैश कोट के निर्माण की जिम्मेदारी मुंबई की एक कंपनी जाइरेक्स इंटरप्राइजेज को दी गई थी. कंपनी ने 14 करोड़ 43 लाख 32 हजार 850 रुपए का असेसमेंट दिया था. इस प्रस्ताव पर आयोजन समिति के महासचिव एस एम हाशमी व तत्कालीन खेल निदेशक और सचिव की अनुशंसा के बाद फाइल तत्कालीन विभागीय खेल मंत्री बंधु तिर्की के पास भेजी गई थी.

बिना स्वीकृति के भुगतान

वहीं, बंधु तिर्की ने नीतिगत निर्णय लेते हुए 30 अक्टूबर 2008 को इसे अनुमोदित कर दिया था. इसमें कंपनी को अग्रिम 50 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन बाद में बिना स्वीकृति के भुगतान कारण वित्तीय अनियमितता की पुष्टि की गई थी.

Intro:रांची


अंतरराष्ट्रीय खेल घोटाला से जुड़े बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी के अदालत में 34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अदालत में एसीपी से केस डायरी की मांग की है इस मामले में निचली अदालत से बंधु तिर्की की अग्रिम जमानत याचिका पूर्व में ही खारिज हो चुकी है। इसके बाद पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की हैBody:राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच एसीबी कर रही है पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहां है कि इस मामले में एसीबी को उनके खिलाफ किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला इस कारण उन्हें अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए इस पर अदालत ने एसीबी से केस डायरी अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया हैConclusion:पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की पर आरोप है कि उन्होंने धनबाद में दो स्क्वैश कोर्ट के निर्माण में वित्तीय अनियमितता की स्क्वैश कोट के निर्माण की जिम्मेदारी मुंबई की एक कंपनी जाइरेक्स इंटरप्राइजेज को दी गई थी कंपनी ने 1443 32850 रुपए का असेसमेंट दिया था इस प्रस्ताव पर आयोजन समिति के महासचिव एस एम हाशमी और तत्कालीन खेल निदेशक तथा सचिव की अनुशंसा के बाद फाइल तत्कालीन विभागीय मंत्री खेल मंत्री बंधु तिर्की के पास भेजी गई थी बंधु तिर्की ने नीतिगत निर्णय लेते हुए 30 अक्टूबर 2008 को इसे अनुमोदित कर दिया था इसमें कंपनी को अग्रिम 50 लाख रुपए दिए गए थे लेकिन बाद में बिना स्वीकृति के भुगतान कारण वित्तीय अनियमितता की पुष्टि की गई थी
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.