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छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई

छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग को प्रार्थी के जवाब पर अपना प्रति शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है

हाई कोर्ट
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Published : Nov 7, 2020, 7:20 PM IST

रांची: छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया.

सरकार के जवाब पर प्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया. प्रार्थी के जवाब पर फिर से झारखंड लोक सेवा आयोग को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी.

झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई.

न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य सरकार के अधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग की ओर से जो जवाब पेश किया गया है. उसमें बताया गया कि न्यूनतम अंक से कम अंक होने के कारण चयन नहीं हुआ जबकि कई याचिकाकर्ता का कहना है कि अंतिम कटऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं किया गया है.

प्रार्थी की दलील को सुनने के उपरांत अदालत ने उनके जवाब पर फिर से झारखंड लोक सेवा आयोग को अपना प्रति शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है.

याचिकाकर्ता कृष्ण मुरारी चौबे ने छठी जेपीएससी परीक्षा के जो परिणाम निकाले हैं, उसको गलत करार देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग को प्रार्थी के जवाब पर अपना प्रति शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है, मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी.

रांची: छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया.

सरकार के जवाब पर प्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया. प्रार्थी के जवाब पर फिर से झारखंड लोक सेवा आयोग को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी.

झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई.

न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य सरकार के अधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग की ओर से जो जवाब पेश किया गया है. उसमें बताया गया कि न्यूनतम अंक से कम अंक होने के कारण चयन नहीं हुआ जबकि कई याचिकाकर्ता का कहना है कि अंतिम कटऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं किया गया है.

प्रार्थी की दलील को सुनने के उपरांत अदालत ने उनके जवाब पर फिर से झारखंड लोक सेवा आयोग को अपना प्रति शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है.

याचिकाकर्ता कृष्ण मुरारी चौबे ने छठी जेपीएससी परीक्षा के जो परिणाम निकाले हैं, उसको गलत करार देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग को प्रार्थी के जवाब पर अपना प्रति शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है, मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी.

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