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पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस, 2 जनवरी को होगी अगली सुनवाई - रांची न्यूज

पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर (hearing in Supreme Court on Pooja Singhal bail plea)अब 2 जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ईडी को नोटिस जारी किया है.

hearing in Supreme Court
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Published : Dec 12, 2022, 1:43 PM IST

रांचीः मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंंबित आईएएस पूजा सिंघल को साल 2022 जेल में ही रहकर काटना पड़ेगा. इतना ही नहीं नए साल का जश्न भी उन्हें जेल में ही मनाना पड़ेगा. उनकी जमानत याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई(hearing in Supreme Court on Pooja Singhal bail plea) हुई. जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. 2 जनवरी को अब मामले की अगली सुनवाई होगी.

ये भी पढ़ेंः पूजा सिंघल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

बता दें कि 3 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी (High Court rejected Pooja Singhal Bail Plea). फिलहाल पूजा सिंघल जेल में बंद है. मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने यह माना कि यह गंभीर मामला है, इसमें फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद पूजा सिंघल की याचिका खारिज कर दी थी.

पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं. जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब 6 महीने बीत गए हैं लेकिन, उन्हें अबतक जमानत नहीं मिली है. इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

रांचीः मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंंबित आईएएस पूजा सिंघल को साल 2022 जेल में ही रहकर काटना पड़ेगा. इतना ही नहीं नए साल का जश्न भी उन्हें जेल में ही मनाना पड़ेगा. उनकी जमानत याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई(hearing in Supreme Court on Pooja Singhal bail plea) हुई. जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. 2 जनवरी को अब मामले की अगली सुनवाई होगी.

ये भी पढ़ेंः पूजा सिंघल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

बता दें कि 3 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी (High Court rejected Pooja Singhal Bail Plea). फिलहाल पूजा सिंघल जेल में बंद है. मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने यह माना कि यह गंभीर मामला है, इसमें फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद पूजा सिंघल की याचिका खारिज कर दी थी.

पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं. जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब 6 महीने बीत गए हैं लेकिन, उन्हें अबतक जमानत नहीं मिली है. इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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