रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार(18 सितंबर) को सुनवाई होगी. जमीन घोटाला मामले को लेकर ईडी के समन के खिलाफ सीएम ने रिट पिटीशन दिया है. जिसमें ईडी के अधिकार को चुनौती दी गई है. 24 अगस्त को रिट पिटीशन संख्या 000378/2023 रजिस्टर्ड हुआ था. इसके बाद पिटीशन का वेरिफिकेशन 11 सितंबर को हुआ.
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाईः मुख्यमंत्री की रिट याचिका पर आज सुनवाई निर्धारित थी, जो अब सोमवार (18 सिंतबर) को होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सुनवाई की अगली तारीख दी जाए. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख सोमवार को तय की है. न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिपाठी की अदालत में उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है. याचिका में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय और ईडी को प्रतिवादी बनाया गया है. जिसमें ईडी के अधिकार को चुनौती दी गई है. वहीं ईडी के वकील मुकेश कुमार मरोरी ने कैविएट फाइल कर दिया है.
जानिए क्या है मामला: बता दें कि रांची में चेशायर होम के पास की जमीन, बरियातू और सिरम टोली स्थित सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है. ईडी ने मामलें में मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला दिया है. व्यवसायी विष्णु अग्रवाल, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत कई लोग फिलहाल इस मामले में जेल में हैं. 14 अगस्त को पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को पहली बार ईडी ने समन जारी किया था. सीएम ने इस पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने पत्र भेजकर ईडी को कहा था कि बार-बार समन करना सही नहीं है. पहले ही उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी दे दी है.
पत्र में उन्होंने समन को लेकर कानून का सहारा लेने की बात कही थी. ईडी ने दोबारा 24 अगस्त को समन जारी किया. जिसके खिलाफ सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की. बाद में ईडी ने तीसरे समन में 9 सितंबर को सीएम को पेश होने को कहा. जिस पर सीएम ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, नतीजा आने के बाद ही वो पूछताछ के लिए आने पर विचार करेंगे.