रांचीः राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती है. भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और योग प्रशिक्षक राफिया नाज ने वर्ष 2020 में इरफान अंसारी पर अपमानजनक टिप्पणी और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए अदालत में शिकायतवाद दर्ज करायी थी. जिसपर आज एमपी-एमएलए कोर्ट ने इरफान अंसारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है. राफिया नाज की शिकायतवाद पर आईपीसी की धारा 153A, 295A, 354A, 500, 505 और 509 के तहत मुकदमा चलेगा.
क्या कहा था डॉ. इरफान अंसारी ने
इस मामले में राफिया नाज ने बताया कि एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान इरफान अंसारी ने उनके द्वारा योग करते समय पहने गए कपड़ों और उसे धर्म से जोड़ कर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. राफिया नाज ने बताया कि इरफान अंसारी ने जिस तरह से उनके योग और वस्त्र को लेकर टिप्पणी की थी उससे वह विचलित हो गईं थी. आज जब कोर्ट ने मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है तो अब उन्हें न्याय मिलने की आस जगी है. राफिया नाज ने बताया कि इरफान अंसारी की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उन्हें काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है.
मंत्री डॉ. इरफान अंसारी का पक्ष
अगस्त 2020 में योग शिक्षिका राफिया नाज द्वारा निचली अदालत के दर्ज की गई शिकायतवाद पर आज संज्ञान ले लिए जाने के फैसले पर ईटीवी भारत ने फोन पर डॉ. इरफान अंसारी से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने अदालत में चल रहे मामले पर कुछ कहने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए मेरे खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराई गई थी. उन पर यह आरोप था कि एक टीवी डिबेट में इरफान अंसारी ने राफिया नाज के योग करने और योग के दौरान पहने जाने वाले लिबास को लेकर टिप्पणी की थी.
मुझे अपनी और परिवार की सुरक्षा की चिंता- राफिया
आज के अदालत के फैसले के बाद भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने चिंता जताई कि हो सकता है कि उनकी सुरक्षा को खतरा हो. उन्होंने प्रशासन ने अपनी और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है.
ये भी पढ़ें-