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झारखंड हाई कोर्ट में सिपाही नियुक्ति मामले में सुनवाई, अदालत ने याचिका की खारिज

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Published : Mar 16, 2021, 8:34 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट में सिपाही बहाली के लिए दिए गए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने जेएसएससी के जवाब के बाद प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया. इस संबंध में गुरुपत प्रमाणिक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

Hearing in police appointment case in Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में सिपाही बहाली के लिए दिए गए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने जेएसएससी के जवाब के बाद प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि इस मामले में जेएसएससी का निर्णय सही है. इस संबंध में गुरुपत प्रमाणिक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

देखें पूरी खबर

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सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि सिपाही बहाली परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन बाद में आयोग ने उनके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सत्यापन के दौरान प्रमाण पत्र और ऑनलाइन आवेदन में समानता नहीं है. उनके ओर से कहा गया कि विज्ञापन के अनुसार सात दिनों में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जा सकता था. उन्होंने संशोधन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन आयोग नहीं माना. इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार ने अदालत को बताया कि संशोधन के लिए प्रार्थी की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया सही नहीं थी. इसलिए उन्हें संशोधन की छूट नहीं दी गई. अदालत ने जेएसएससी के जवाब को सही मानते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में सिपाही बहाली के लिए दिए गए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने जेएसएससी के जवाब के बाद प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि इस मामले में जेएसएससी का निर्णय सही है. इस संबंध में गुरुपत प्रमाणिक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

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सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि सिपाही बहाली परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन बाद में आयोग ने उनके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सत्यापन के दौरान प्रमाण पत्र और ऑनलाइन आवेदन में समानता नहीं है. उनके ओर से कहा गया कि विज्ञापन के अनुसार सात दिनों में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जा सकता था. उन्होंने संशोधन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन आयोग नहीं माना. इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार ने अदालत को बताया कि संशोधन के लिए प्रार्थी की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया सही नहीं थी. इसलिए उन्हें संशोधन की छूट नहीं दी गई. अदालत ने जेएसएससी के जवाब को सही मानते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया.

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