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सरायकेला मॉब लिंचिंग मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने सरकार से पूछा- पीड़ित परिवार को अब तक क्या मिला

झारखंड हाई कोर्ट में सरायकेला के चर्चित मॉब लिंचिंग की घटना में मारे गए तबरेज अंसारी के परिजनों के ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Mar 10, 2021, 5:46 PM IST

रांची: सरायकेला के चर्चित मॉब लिंचिंग की घटना में मारे गए तबरेज अंसारी के परिजनों के ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभी तक माॅब लिंचिंग के पीड़ित परिजनों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे में क्या दिया गया है? केस के ट्रायल की क्या अद्यतन स्थिति है, मॉब लिंचिंग की घटना भविष्य में ना हो इसके लिए क्या किया गया है. इस पर विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

देखें पूरी खबर
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सरायकेला में 18 जून 2019 को चोरी करने के आरोप में तबरेज अंसारी की हत्या कर दी थी. उनके परिजन के द्वारा पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की गई है. निचली अदालत में चल रहे मामले में भी तेजी से सुनवाई हो. इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने की भी मांग की गई है.

रांची: सरायकेला के चर्चित मॉब लिंचिंग की घटना में मारे गए तबरेज अंसारी के परिजनों के ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभी तक माॅब लिंचिंग के पीड़ित परिजनों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे में क्या दिया गया है? केस के ट्रायल की क्या अद्यतन स्थिति है, मॉब लिंचिंग की घटना भविष्य में ना हो इसके लिए क्या किया गया है. इस पर विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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सरायकेला में 18 जून 2019 को चोरी करने के आरोप में तबरेज अंसारी की हत्या कर दी थी. उनके परिजन के द्वारा पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की गई है. निचली अदालत में चल रहे मामले में भी तेजी से सुनवाई हो. इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने की भी मांग की गई है.

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