ETV Bharat / state

एडीजे में प्रोन्नति मामले पर सुनवाई, अदालत ने हाई कोर्ट प्रशासन को पक्ष रखने का दिया निर्देश - झारखंड हाई कोर्ट न्यूज

झारखंड हाई कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से डिस्ट्रिक्ट जज में प्रोन्नति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने हाई कोर्ट प्रशासन को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी. एडीजे धर्मेंद्र कुमार और अन्य ने प्रोन्नति की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

hearing-in-jharkhand-high-court-on-promotion-case-in-adj
झारखंड हाई कोर्ट
author img

By

Published : Sep 24, 2020, 8:25 PM IST

रांची: एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से डिस्ट्रिक्ट जज में प्रोन्नति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में आंशिक सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट प्रशासन को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से पक्ष रखने के बाद मामले पर आगे की कार्यवाही की जाएगी. अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से डिस्ट्रिक्ट जज में प्रोन्नति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने-अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि पूर्व में जो प्रोन्नति दी गई है, उसमें नियम की सही व्याख्या नहीं की गई, जिसके कारण कुछ सूची में ऊपर रहने के बावजूद भी प्रोन्नति से वंचित रह गए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद अदालत ने हाई कोर्ट प्रशासन को मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है. हाई कोर्ट प्रशासन के पक्ष आने के बाद मामले पर आगे सुनवाई होगी.इसे भी पढे़ं:- झारखंडः इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत 26 सितंबर को, हजारों लोगों को मिलेगा लाभ


एडीजे धर्मेंद्र कुमार और अन्य ने प्रोन्नति की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि उनसे सूची में नीचे रहने वाले को प्रोन्नति दे दी गई है, लेकिन उन्हें प्रोन्नति से वंचित कर दिया गया. उस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने हाई कोर्ट प्रशासन को अपना पक्ष रखने को कहा है.

रांची: एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से डिस्ट्रिक्ट जज में प्रोन्नति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में आंशिक सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट प्रशासन को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से पक्ष रखने के बाद मामले पर आगे की कार्यवाही की जाएगी. अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से डिस्ट्रिक्ट जज में प्रोन्नति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने-अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि पूर्व में जो प्रोन्नति दी गई है, उसमें नियम की सही व्याख्या नहीं की गई, जिसके कारण कुछ सूची में ऊपर रहने के बावजूद भी प्रोन्नति से वंचित रह गए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद अदालत ने हाई कोर्ट प्रशासन को मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है. हाई कोर्ट प्रशासन के पक्ष आने के बाद मामले पर आगे सुनवाई होगी.इसे भी पढे़ं:- झारखंडः इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत 26 सितंबर को, हजारों लोगों को मिलेगा लाभ


एडीजे धर्मेंद्र कुमार और अन्य ने प्रोन्नति की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि उनसे सूची में नीचे रहने वाले को प्रोन्नति दे दी गई है, लेकिन उन्हें प्रोन्नति से वंचित कर दिया गया. उस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने हाई कोर्ट प्रशासन को अपना पक्ष रखने को कहा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.