रांची: झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार के द्वारा दिए गए जवाब पर प्रार्थी को 4 सप्ताह में प्रति उत्तर पेश करने का निर्देश दिया है. प्रार्थी के प्रति उत्तर आने के बाद मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के ओर से जवाब पेश किया गया. राज्य सरकार के जवाब को देखने के बाद प्रार्थी की ओर से राज्य सरकार के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर पेश करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए सरकार के जवाब पर उन्हें प्रति उत्तर पेश करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद करने का निर्देश दिया, साथ ही प्रार्थी को 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब पेश करने को कहा है.
योगेंद्र साव पर बड़कागांव थाना में एफआईआर
पुलिस पदाधिकारी और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ मीडिया में बयान देने को लेकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर बड़कागांव थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी. उसी एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के द्वारा जो जवाब पेश किया गया है, उस पर उन्हें अपना प्रत्युत्तर पेश करने को अदालत ने कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.