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पूर्व डीजीपी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, 11 फरवरी को डीके पांडे अदालत में देंगे सवालों के जवाब - झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व डीजीपी डीके पांडे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 11 फरवरी को हाजिर होने को कहा है. पूर्व डीजीपी को 11 फरवरी को अदालत के पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है.

Hearing in Jharkhand High Court on petition of former DGP DK Pandey
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Feb 9, 2021, 8:44 PM IST

Updated : Feb 9, 2021, 9:14 PM IST

रांची: पूर्व डीजीपी डीके पांडे की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने दायर याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद 11 फरवरी को अदालत में हाजिर होने को कहा है. पूर्व डीजीपी को 11 फरवरी को अदालत के पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है.

जानकारी देते अधिवक्ता
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बहू ने डीजीपी डीके पांडे, उनके बेटे और उनकी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. उसी एफआईआर को रद्द करवाने की मांग को लेकर पूर्व डीजीपी डीके पांडे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व डीजीपी की ओर से बताया गया कि, उनकी अपनी बहू से सुलह हो गई है, अब विवाद खत्म हो गया है. उस पर अदालत ने उन्हें 11 फरवरी को हाजिर होकर यह बात कहने को कहा है. वहीं अदालत ने उनकी बहू को भी सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

रांची: पूर्व डीजीपी डीके पांडे की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने दायर याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद 11 फरवरी को अदालत में हाजिर होने को कहा है. पूर्व डीजीपी को 11 फरवरी को अदालत के पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है.

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बहू ने डीजीपी डीके पांडे, उनके बेटे और उनकी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. उसी एफआईआर को रद्द करवाने की मांग को लेकर पूर्व डीजीपी डीके पांडे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व डीजीपी की ओर से बताया गया कि, उनकी अपनी बहू से सुलह हो गई है, अब विवाद खत्म हो गया है. उस पर अदालत ने उन्हें 11 फरवरी को हाजिर होकर यह बात कहने को कहा है. वहीं अदालत ने उनकी बहू को भी सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

Last Updated : Feb 9, 2021, 9:14 PM IST
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