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ITI कॉलेज संचालन मामले पर हाई कोर्ट गंभीर, कार्मिक सचिव को किया तलब, मांगा जवाब - आईटीआई कॉलेज संचालन मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई

राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी आईटीआई कॉलेज भवन बनकर तैयार है, जिसकी संचालन शुरू करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रावार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने झारखंड सरकार के कार्मिक सचिव को अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है.

ITI कॉलेज संचालन मामले पर हाई कोर्ट गंभीर
Hearing in jharkhand High Court on case of ITI College Operations
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Published : Sep 18, 2020, 6:48 PM IST

रांची: राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी आईटीआई कॉलेज भवन बनकर तैयार है, जिसकी संचालन शुरू करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रावार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सचिव प्रवीण टोप्पो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए. इस दौरान अदालत को बताया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया का फाइल कार्मिक विभाग में है. नियुक्ति संबंधी नियम पर विभाग विचार करेगी, उसके बाद ही नियुक्ति होगी. अदालत ने अगली सुनवाई में कार्मिक सचिव को 9 अक्टूबर को हाजिर होकर जवाब देने को कहा है.

देखें पूरी खबर

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई

राज्य के विभिन्न जिलों में 59 आईटीआई भवन बनकर तैयार है, लेकिन उसमें प्राचार्य और ट्रेनर की नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण अब तक ट्रेनिंग का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है. इसी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

कार्मिक सचिव को जवाब पेश करने का आदेश

सुनवाई के दौरान सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सचिव प्रवीण टोप्पो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हाजिर हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि आईटीआई कॉलेजों में प्राचार्य और ट्रेनर की नियुक्ति संबंधी फाइल कार्मिक को भेजा गया है. फाइल कार्मिक में है, उन्हें ही नियुक्ति के मामले पर निर्णय लेना है. अदालत ने उनका पक्ष सुनने के बाद कार्मिक सचिव को अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है. उन्हें यह बताना है कि कब तक नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और कब शैक्षणिक कार्य शुरू हो सकेंगे.


9 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

बता दें कि याचिकाकर्ता भीम प्रभाकर ने राज्य में बने औद्योगिक संस्थान में शिक्षण कार्य शुरू करने और उसमें प्राचार्य और अनुदेशकों की नियुक्ति करने को लेकर याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने झारखंड सरकार के कार्मिक सचिव को अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.

रांची: राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी आईटीआई कॉलेज भवन बनकर तैयार है, जिसकी संचालन शुरू करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रावार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सचिव प्रवीण टोप्पो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए. इस दौरान अदालत को बताया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया का फाइल कार्मिक विभाग में है. नियुक्ति संबंधी नियम पर विभाग विचार करेगी, उसके बाद ही नियुक्ति होगी. अदालत ने अगली सुनवाई में कार्मिक सचिव को 9 अक्टूबर को हाजिर होकर जवाब देने को कहा है.

देखें पूरी खबर

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई

राज्य के विभिन्न जिलों में 59 आईटीआई भवन बनकर तैयार है, लेकिन उसमें प्राचार्य और ट्रेनर की नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण अब तक ट्रेनिंग का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है. इसी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

कार्मिक सचिव को जवाब पेश करने का आदेश

सुनवाई के दौरान सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सचिव प्रवीण टोप्पो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हाजिर हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि आईटीआई कॉलेजों में प्राचार्य और ट्रेनर की नियुक्ति संबंधी फाइल कार्मिक को भेजा गया है. फाइल कार्मिक में है, उन्हें ही नियुक्ति के मामले पर निर्णय लेना है. अदालत ने उनका पक्ष सुनने के बाद कार्मिक सचिव को अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है. उन्हें यह बताना है कि कब तक नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और कब शैक्षणिक कार्य शुरू हो सकेंगे.


9 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

बता दें कि याचिकाकर्ता भीम प्रभाकर ने राज्य में बने औद्योगिक संस्थान में शिक्षण कार्य शुरू करने और उसमें प्राचार्य और अनुदेशकों की नियुक्ति करने को लेकर याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने झारखंड सरकार के कार्मिक सचिव को अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.

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