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टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने दिए ये निर्देश - टेरर फंडिंग मामले में सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने 5 नवंबर तक राहत जारी रखने का निर्देश दिया है.

हाई कोर्ट
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Published : Oct 15, 2020, 8:43 PM IST

रांची: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत 5 नवंबर तक राहत जारी रखी है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तिथि निर्धारित की है.

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर सुनवाई हुई.

न्यायाधीश अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि अदालत ने जो आदेश दिया है. एनआईए ने उसकी अवहेलना की है.

यह भी पढ़ेंः शहरवासियों को मिले अच्छी पार्क की सुविधा, नगर निगम में दिखेगी नई व्यवस्था: डिप्टी मेयर

उन्होंने बताया कि जब हाई कोर्ट द्वारा आरोपी पर किसी भी प्रकार की पीड़क कार्यवाही नहीं करने का आदेश दिया गया है. उस अवधि में एनआईए द्वारा भगोड़ा और कुख्यात आतंकवादी के साथ उनकी फोटो अपनी साइट पर दिया है जो इस आदेश की अवहेलना है.

अदालत ने सुनवाई के उपरांत आरोपी की राहत को 5 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. बता दें कि एनआईए द्वारा टेरर फंडिंग मामले में विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, महेश अग्रवाल के खिलाफ जो चार्जशीट जमा की है.

उसी के विरोध में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी की राहत को 5 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.

रांची: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत 5 नवंबर तक राहत जारी रखी है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तिथि निर्धारित की है.

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर सुनवाई हुई.

न्यायाधीश अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि अदालत ने जो आदेश दिया है. एनआईए ने उसकी अवहेलना की है.

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उन्होंने बताया कि जब हाई कोर्ट द्वारा आरोपी पर किसी भी प्रकार की पीड़क कार्यवाही नहीं करने का आदेश दिया गया है. उस अवधि में एनआईए द्वारा भगोड़ा और कुख्यात आतंकवादी के साथ उनकी फोटो अपनी साइट पर दिया है जो इस आदेश की अवहेलना है.

अदालत ने सुनवाई के उपरांत आरोपी की राहत को 5 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. बता दें कि एनआईए द्वारा टेरर फंडिंग मामले में विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, महेश अग्रवाल के खिलाफ जो चार्जशीट जमा की है.

उसी के विरोध में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी की राहत को 5 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.

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