रांची: झारखंड हाई कोर्ट में छठी जेपीएससी को लेकर कृष्ण मुरारी चौबे की ओर से संशोधित याचिका दाखिल की गई है. अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है.
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कृष्ण मुरारी चौबे की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि छठी जेपीएससी विज्ञापन जारी करने में नियमों का पालन नहीं किया गया है. इसलिए विज्ञापन को रद्द कर देना चाहिए. इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, साथ ही छठी जेपीएससी में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. अदालत ने जेपीएससी को कहा है कि वह प्रार्थी को सभी सफल उम्मीदवारों का पता उपलब्ध करा दें, ताकि उन्हें नोटिस भेजा जा सके.
सुनवाई पूरी
इधर, इस मामले में कई अन्य याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और उस मामले में अपना फैसला सुरक्षित भी रख लिया है. दरअसल, जेपीएससी की अंतिम परिणाम जारी करने को लेकर विवाद है, जिसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हैं. सभी याचिकाओं में इसकी मांग की गई है कि छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को रद्द किया जाए.