रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी आरके आनंद को हाई कोर्ट से अगले आदेश तक के लिए राहत जारी रहेगी. मामले में जवाब के लिए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने समय का आग्रह किया अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब पेश करने के लिए समय दी. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी आरके आनंद के मामले पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड सरकार के महाधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके प्रश्न का स्पेसिफिक बिंदु पर मांगा गया जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया गया है, इसलिए जवाब आने तक किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई ना करने का जो आदेश पूर्व में दिया गया है, उसे आगे बढ़ा दी जाए.
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अदालत ने राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को कहा कि मामला काफी ही सेंसिटिव है, इसलिए उन्हें जवाब के लिए समय दिया जाए, अदालत ने उन्हें समय देते हुए जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.
34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन में घोटाला हुआ था, जिसके बाद खेल घोटाले की जांच एसीबी को दी गई है. मामले में एसीबी जांच कर रही है. उसी मामले में आरके आनंद की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है. उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई के उपरांत मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है.