ETV Bharat / state

राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, आरोपी आरके आनंद को राहत जारी

34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. आरोपी आरके आनंद को अगले आदेश तक राहत जारी रहेगी. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

हाई कोर्ट
हाई कोर्ट
author img

By

Published : Oct 5, 2020, 7:43 PM IST

रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी आरके आनंद को हाई कोर्ट से अगले आदेश तक के लिए राहत जारी रहेगी. मामले में जवाब के लिए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने समय का आग्रह किया अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब पेश करने के लिए समय दी. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

देखें पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी आरके आनंद के मामले पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड सरकार के महाधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके प्रश्न का स्पेसिफिक बिंदु पर मांगा गया जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया गया है, इसलिए जवाब आने तक किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई ना करने का जो आदेश पूर्व में दिया गया है, उसे आगे बढ़ा दी जाए.

यह भी पढ़ेंः शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण, प्रेमिका के FIR पर शिकंजे में प्रेमी

अदालत ने राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को कहा कि मामला काफी ही सेंसिटिव है, इसलिए उन्हें जवाब के लिए समय दिया जाए, अदालत ने उन्हें समय देते हुए जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन में घोटाला हुआ था, जिसके बाद खेल घोटाले की जांच एसीबी को दी गई है. मामले में एसीबी जांच कर रही है. उसी मामले में आरके आनंद की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है. उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई के उपरांत मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है.

रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी आरके आनंद को हाई कोर्ट से अगले आदेश तक के लिए राहत जारी रहेगी. मामले में जवाब के लिए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने समय का आग्रह किया अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब पेश करने के लिए समय दी. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

देखें पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी आरके आनंद के मामले पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड सरकार के महाधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके प्रश्न का स्पेसिफिक बिंदु पर मांगा गया जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया गया है, इसलिए जवाब आने तक किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई ना करने का जो आदेश पूर्व में दिया गया है, उसे आगे बढ़ा दी जाए.

यह भी पढ़ेंः शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण, प्रेमिका के FIR पर शिकंजे में प्रेमी

अदालत ने राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को कहा कि मामला काफी ही सेंसिटिव है, इसलिए उन्हें जवाब के लिए समय दिया जाए, अदालत ने उन्हें समय देते हुए जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन में घोटाला हुआ था, जिसके बाद खेल घोटाले की जांच एसीबी को दी गई है. मामले में एसीबी जांच कर रही है. उसी मामले में आरके आनंद की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है. उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई के उपरांत मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.