रांची: झारखंड हाइ कोर्ट में गोवर्धन मिंज एवं अन्य के द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेएमडीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने जेईपीसी (झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल) से भी जवाब मांगा है.
मामले में याचिका दायर करने वाले गोवर्धन मिंज के अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन के मुताबिक झारखंड हाइ कोर्ट ने जेईपीसी से पूछा है कि टेलीकॉम कम्पनी को रिसोर्स शिक्षकों की नियुक्ति का टेंडर क्यों दिया गया. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई. अदालत ने जेईपीसी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत जेईपीसी को फटकार भी लगाई है.
याचिकाकरता गोवर्धन मिंज ने झारखंड हाइ कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि भारत सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत झारखंड में जेईपीसी के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है. लेकिन नियुक्ति के लिए जेएमडी सर्विसेस को टेंडर दे दिया गया है. जेएमडी टेलीकॉम कम्पनी है और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नकद राशि ली जा रही है. इतना ही नहीं नियुक्ति में आरक्षण का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा.