रांचीः लातेहार में टाना भगतों के बवाल मामले(Latehar Tana Bhagat ruckus case) में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. यह सुनवाई मुख्य नयायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई. टाना भगतों के लातेहार व्यवहार न्यायालय का घेराव कर जमकर बवाल किए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. इसी स्वतः संज्ञान याचिका पर गुरूवार को सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी.
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बता दें कि पूर्व में हाई कोर्ट ने डीजीपी और मुख्य सचिव को मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा था. लेकिन अधिकारी की ओर से गुरुवार को रिपोर्ट दाखिल नहीं किया जा सका. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की. जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख दी.
गौरतबल कि 10 अक्टूबर को टाना भगतों की ओर से किए गए पथराव में लातेहार सदर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. उग्र प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और वाटर कैनन का भी प्रयोग करना पड़ा था. टाना भगतों ने इस दौरान पुलिस के पीसीआर वाहन को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था. इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया था.
कुछ दिन पूर्व अखिल भारतीय टाना भगत संघ के तत्वावधान में टाना भगतों ने पांचवीं अनुसूची के तहत कोर्ट कचहरी बंद करने की मांग को लेकर ही लातेहार व्यवहार न्यायालय का घेराव किया और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारे लगाए. घायल पुलिसकर्मियों में थानेदार अमित कुमार गुप्ता, सिपाही सत्यनारायण उरांव, कुमारी अमित लक्ष्मी, अंजू रोज खलखो और मनोरमा कुमारी शामिल हैं.