रांची: झारखंड में 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और जेपीएससी के जवाब पर संतुष्टि जाहिर की है और किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
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प्रार्थी अमित कुमार और अन्य ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ली जा रही परीक्षा में उम्र सीमा की छूट की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. याचिका के माध्यम से उन्होंने अदालत को बताया है कि जेपीएससी द्वारा जो उम्र सीमा वर्ष 2016 किया गया है, उसे घटाकर वर्ष 2011 किया जाना चाहिए.
सरकार के जवाब से अदालत संतुष्ट
झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 2011 के बजाय 2016 कर दिया गया है. इसी का विरोध किया जा रहा था और इसी उम्र सीमा को घटाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. लोक सेवा आयोग द्वारा उम्र सीमा निर्धारित किए जाने के कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे. उनका कहना था कि छठी जेपीएससी अभी समाप्त हुआ है, इसलिए उस समय से उम्र सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए. सरकार का कहना था कि सरकार ने यह नियम बनाया है, बार-बार इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है. अदालत ने सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.