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अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय उनकी पत्नी और भाई की अपील पर सुनवाई, अदालत ने आदेश रखा सुरक्षित - झारखंड हाई कोर्ट न्यूज

झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मंत्री आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी हरिनारायण राय एवं उनके पत्नी और भाई की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनी उन्हें लिखित दलील भी कोर्ट के समक्ष रखने को कहा, सुनवाई पूरी कर ली गई, आदेश सुरक्षित रखा गया है.

Jharkhand High Court
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Published : Aug 25, 2020, 8:28 PM IST

रांची: पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कैबिनेट में रह चुके पूर्व मंत्री आय से अधिक संपत्ति मामला अर्जित करने के मामले में आरोपी हरिनारायण राय उनके पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय राय की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनी उन्हें लिखित दलील भी कोर्ट के समक्ष रखने को कहा, सुनवाई पूरी कर ली गई, आदेश सुरक्षित रखा गया है, शीघ्र ही आदेश सुनाया जाएगा.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में पूर्व मंत्री आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी हरिनारायण राय एवं उनके पत्नी और भाई की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की वही प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव कुमार और एके रशीदी ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा. वहीं सीबीआई की ओर से अधिवक्ता नीतू सिन्हा ने पक्ष रखा.

ये भी पढें- रांची पुलिस बना रही अपराधियों की नई कुंडली, चेन स्नैचर से लेकर गैंगस्टर तक होंगे शामिल


सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सीबीआई ने जो यह आरोप लगाया है, वह आरोप ही गलत है, सीबीआई अदालत से जो सजा दी गई है वह भी गलत है. एक ही अपराध के लिए कई तरह के केस दर्ज किए गए हैं जो उचित नहीं है. यही नहीं उनके पत्नी पर भी जो आरोप लगाया गया है वह गलत है, वहीं सीबीआई की ओर से बताया गया कि सीबीआई की अदालत से दी गई सजा सही है. एक ही अपराध नहीं बल्कि अलग-अलग अपराध है, अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग केस किया जाना संविधान के अनुकूल है, सीबीआई की विशेष अदालत से दी गई सजा सही है, अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश सुरक्षित रख लिया है.


पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनके पत्नी उसके भाई को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी मानते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा दी है. पूर्व मंत्री को 5 साल की सजा सुनाई गई है. सीबीआई अदालत के द्वारा दिए गए इसी सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उसी अपील याचिका पर सुनवाई पूरी की गई, आदेश सुरक्षित रखा गया है, शीघ्र ही आदेश सुनाया जाएगा.

रांची: पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कैबिनेट में रह चुके पूर्व मंत्री आय से अधिक संपत्ति मामला अर्जित करने के मामले में आरोपी हरिनारायण राय उनके पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय राय की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनी उन्हें लिखित दलील भी कोर्ट के समक्ष रखने को कहा, सुनवाई पूरी कर ली गई, आदेश सुरक्षित रखा गया है, शीघ्र ही आदेश सुनाया जाएगा.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में पूर्व मंत्री आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी हरिनारायण राय एवं उनके पत्नी और भाई की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की वही प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव कुमार और एके रशीदी ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा. वहीं सीबीआई की ओर से अधिवक्ता नीतू सिन्हा ने पक्ष रखा.

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सीबीआई ने जो यह आरोप लगाया है, वह आरोप ही गलत है, सीबीआई अदालत से जो सजा दी गई है वह भी गलत है. एक ही अपराध के लिए कई तरह के केस दर्ज किए गए हैं जो उचित नहीं है. यही नहीं उनके पत्नी पर भी जो आरोप लगाया गया है वह गलत है, वहीं सीबीआई की ओर से बताया गया कि सीबीआई की अदालत से दी गई सजा सही है. एक ही अपराध नहीं बल्कि अलग-अलग अपराध है, अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग केस किया जाना संविधान के अनुकूल है, सीबीआई की विशेष अदालत से दी गई सजा सही है, अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश सुरक्षित रख लिया है.


पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनके पत्नी उसके भाई को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी मानते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा दी है. पूर्व मंत्री को 5 साल की सजा सुनाई गई है. सीबीआई अदालत के द्वारा दिए गए इसी सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उसी अपील याचिका पर सुनवाई पूरी की गई, आदेश सुरक्षित रखा गया है, शीघ्र ही आदेश सुनाया जाएगा.

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