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नक्सली दिनेश गोप के सहयोगी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने एनआईए से मांगा जवाब - झारखंड हाई कोर्ट की खबरें

कुख्यात नक्सली दिनेश गोप के सहयोगी टेरर फंडिंग मामले में आरोपी नंदलाल स्वर्णकार उर्फ नंदलाल सोनी की आपराधिक अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले में एनआईए को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

Hearing in High Court on petition of aide of notorious Naxalite Dinesh Gop
नक्सली दिनेश गोप के सहयोगी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई
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Published : Dec 1, 2020, 9:16 PM IST

Updated : Dec 1, 2020, 10:20 PM IST

रांची: कुख्यात नक्सली दिनेश गोप के सहयोगी टेरर फंडिंग मामले में आरोपी नंदलाल स्वर्णकार उर्फ नंदलाल सोनी की आपराधिक अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले में एनआईए को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. प्रार्थी को भी संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा है. एनआईए की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.

देखें पूरी खबर
हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में नक्सली दिनेश गोप के सहयोगी टेरर फंडिंग मामले में आरोपी नंदलाल स्वर्णकार की आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, एनआईए के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत एनआईए को मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.बता दें कि कुख्यात नक्सली दिनेश गोप सहित उसके 10 सहयोगी को एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी बनाया है. एनआईए की विशेष अदालत में सभी पर मामले चल रहे हैं. दिनेश गोप को छोड़कर सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं, सभी अभी जेल में है. उसी में से एक नंदलाल स्वर्णकार भी हैं. जिसने हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने एनआईए को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

रांची: कुख्यात नक्सली दिनेश गोप के सहयोगी टेरर फंडिंग मामले में आरोपी नंदलाल स्वर्णकार उर्फ नंदलाल सोनी की आपराधिक अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले में एनआईए को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. प्रार्थी को भी संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा है. एनआईए की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.

देखें पूरी खबर
हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में नक्सली दिनेश गोप के सहयोगी टेरर फंडिंग मामले में आरोपी नंदलाल स्वर्णकार की आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, एनआईए के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत एनआईए को मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.बता दें कि कुख्यात नक्सली दिनेश गोप सहित उसके 10 सहयोगी को एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी बनाया है. एनआईए की विशेष अदालत में सभी पर मामले चल रहे हैं. दिनेश गोप को छोड़कर सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं, सभी अभी जेल में है. उसी में से एक नंदलाल स्वर्णकार भी हैं. जिसने हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने एनआईए को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.
Last Updated : Dec 1, 2020, 10:20 PM IST
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