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राजस्व लगान रसीद की सत्यता मामले में दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, याचिका को किया निष्पादित - झारखंड हाई कोर्ट की खबर

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे राजस्व लगान की रसीद में कई खामियों को दूर करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत याचिका को निष्पादित कर दिया.

राजस्व लगान रसीद की ऑथेंटिसिटी मामले में दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई
Hearing in High Court on petition filed in revenue receipt case
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Published : Sep 4, 2020, 7:59 PM IST

रांची: झारखंड सरकार की ओर से दिए जा रहे राजस्व लगान रसीद की ऑथेंटिसिटी को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. झारखंड सरकार के भू-राजस्व सचिव केके सोन सुनवाई के दौरान अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए. अदालत की ओर से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए, उन्होंने बताया कि पूर्व में दिए गए आदेश को वापस ले लिया गया है. सचिव के जवाब पर अदालत ने संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

देखें पूरी खबर

याचिका निष्पादित
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे राजस्व लगान की रसीद में कई खामियों को दूर करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के भू-राजस्व सचिव केके सोन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए, उन्होंने अदालत को बताया कि पूर्व में जो आदेश पारित किया गया था, उसे वापस ले लिया गया है. याचिकाकर्ता ने भी अपनी सहमति दी. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत याचिका को निष्पादित कर दिया.

ये भी पढ़ें-रेलवे का स्पष्टीकरण: एकमात्र महिला यात्री के लिए नहीं चलाई गई दिल्ली-रांची राजधानी एक्सप्रेस

पाकुड़ में राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे राजस्व रसीद में किसी भी पदाधिकारी का हस्ताक्षर या मुहर नहीं होने और रसीद की ऑथेंटिसिटी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान भू-राजस्व सचिव उपस्थित हुए. अदालत की ओर से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिए. अदालत ने सचिव के जवाब पर संतुष्टि जताते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

रांची: झारखंड सरकार की ओर से दिए जा रहे राजस्व लगान रसीद की ऑथेंटिसिटी को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. झारखंड सरकार के भू-राजस्व सचिव केके सोन सुनवाई के दौरान अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए. अदालत की ओर से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए, उन्होंने बताया कि पूर्व में दिए गए आदेश को वापस ले लिया गया है. सचिव के जवाब पर अदालत ने संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

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याचिका निष्पादित
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे राजस्व लगान की रसीद में कई खामियों को दूर करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के भू-राजस्व सचिव केके सोन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए, उन्होंने अदालत को बताया कि पूर्व में जो आदेश पारित किया गया था, उसे वापस ले लिया गया है. याचिकाकर्ता ने भी अपनी सहमति दी. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत याचिका को निष्पादित कर दिया.

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पाकुड़ में राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे राजस्व रसीद में किसी भी पदाधिकारी का हस्ताक्षर या मुहर नहीं होने और रसीद की ऑथेंटिसिटी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान भू-राजस्व सचिव उपस्थित हुए. अदालत की ओर से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिए. अदालत ने सचिव के जवाब पर संतुष्टि जताते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

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