रांची: हजारीबाग के तत्कालीन डीसी सुनील कुमार ने गलत तरीके से गैरमजरूआ जमीन को खरीदकर रैयती बनाया था, जिसपर पेट्रोल पंप लगाई गई है, इस मामले में जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और एसीबी को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है.
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याचिकाकर्ता अशोक कुमार ने तत्कालीन डीसी हजारीबाग के सुनील कुमार की अपनी पत्नी के नाम से एनएच के सामने की एक गैरमजरूआ जमीन खरीदकर उसे रैयती जमीन में बदली और उस पर पेट्रोल पंप लगाने के मामले की जांच को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. उस याचिका पर पूर्व में सुनवाई हुई थी. अदालत ने प्रार्थी को एसीबी में आवेदन देने को कहा था. उन्होंने एसीबी में आवेदन भी दिया, लेकिन उस आवेदन पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाई नहीं हुई. उसके बाद फिर से उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और एसीबी को जवाब पेश करने को कहा है.