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विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति मामले HC में सुनवाई, परीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार - झारखंड हाई कोर्ट सुनवाई खबर

विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां अदालत ने परीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई
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Published : Dec 17, 2020, 5:26 PM IST

रांची: राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य पदाधिकारी की पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग को जवाब पेश करने के लिए कहा है. प्रार्थी ने परीक्षा की प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया. अदालत ने रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश से परीक्षा का परिणाम प्रभावित होगा.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से परीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया गया. अदालत ने उनके आग्रह को अस्वीकार करते हुए रोक लगाने से इंकार कर दिया, लेकिन उन्हें इतना आश्वस्त किया कि हाई कोर्ट के आदेश से परीक्षा प्रभावित होगी. परीक्षा होने के बाद भी हाई कोर्ट का जो आदेश आएंगा उसी के अनुसार रिजल्ट होगा. अदालत ने मामले में लोक सेवा आयोग को 10 जनवरी तक अपना जवाब पेश करने को कहा है.

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एक पद के लिए सिर्फ पांच उम्मीदवारों की परीक्षा
याचिकाकर्ता ने परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य पद के लिए ले रहे परीक्षा में झारखंड लोक सेवा आयोग ने एक पद के लिए सिर्फ पांच उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बुलाया है. जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि यह गलत है, आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया जाना चाहिए था. विश्वविद्यालय नियम भी यही है कि सभी को बुलाना चाहिए, लेकिन नियम के विरुद्ध लोक सेवा आयोग के इसी को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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